असद एनकाउंटर: एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन्स

प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को गुरुवार को पुलिस ने झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस महीनों से दोनों को तलाश रही थी। जनता के बीच इस तरह की हत्यायें मुठभेड़ या एनकाउंटर के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन क्या ये मुठभेड़ कानूनी रूप से जायज है। क्या उन अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।

कानून का काम है अपराधियों को सज़ा देना। अगर सभी अपराधियों को एनकाउंटर में मार दिया जाये तो देश में कानून की क्या जरूरत है। इसलिए इन मुठभेड़ों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह से ना किया जा सके इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइलाइन्स बनाए हैं।

असद किस मामले में आरोपी था?

मामला उमेश पाल की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसकी 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल, 2005 के राजू पाल हत्या मामले में एक चश्मदीद गवाह था, जिसमें अतीक अहमद मुख्य आरोपी है। उमेश की पत्नी जया के मुताबिक, साल 2006 में पूर्व सांसद और उनके साथियों ने उनके पति का अपहरण कर लिया और उन्हें कोर्ट में अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर किया।

‘मुठभेड़ों’ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स क्या है?

23 सितंबर, 2014 को, तत्कालीन सीजेआई आर. एम. लोढ़ा और रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें ‘पुलिस मुठभेड़ों की जांच के मामलों में’ 16 बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में आए थे, और इसमें एफआईआर के पंजीकरण के साथ-साथ मजिस्ट्रियल जांच के प्रावधानों के साथ-साथ खुफिया सूचनाओं का लिखित रिकॉर्ड रखना और स्वतंत्र निकायों जैसे कि सीआईडी जांच शामिल थी।

‘पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली मौत के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। ऐसी पूछताछ में मृतक के करीबी रिश्तेदार को निरपवाद रूप से संबद्ध किया जाना चाहिए।’ ‘जब पुलिस के खिलाफ रिश्तेदारों की ओर से आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की जाती है, तो गैर इरादतन हत्या का संज्ञेय मामला बनता है, और इस आशय की प्राथमिकी आईपीसी की उपयुक्त धाराओं के तहत दर्ज की जानी चाहिए।

ऐसे मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 176 के तहत की गई जांच से पता चलता है कि ‘क्या एनकाउंटर जायज था या की गई कार्रवाई वैध थी।’ कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जांच के बाद, संहिता की धारा 190 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि जब भी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों या गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर कोई खुफिया जानकारी या टिप-ऑफ मिलती है तो, ‘इसे किसी रूप में (अधिमानतः केस डायरी में) या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखित रूप में कम किया जाएगा।’

इस तरह की गुप्त सूचना या खुफिया जानकारी के आधार पर, यदि कोई मुठभेड़ होती है और पुलिस द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रभाव की एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और धारा 157 के तहत बिना देरी के कोर्ट को भेज दी जानी चाहिए। मुठभेड़ में एक स्वतंत्र जांच के प्रावधान भी सूचीबद्ध हैं जो ‘एक वरिष्ठ अधिकारी (मुठभेड़ में शामिल पुलिस दल के प्रमुख से कम से कम एक स्तर ऊपर) की देखरेख में सीआईडी या किसी दूसरी पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम की तरफ से जाएगी।’

इसके अलावा, कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि इन ‘आवश्यकताओं/मानदंडों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून के रूप में मानते हुए पुलिस मुठभेड़ों में मौत और गंभीर चोट के सभी मामलों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।’ अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घोषित कानून देश के सभी कोर्ट को मानना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भागीदारी के संबंध में, ‘जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बारे में गंभीर संदेह न हो’ कोर्ट ने इसे आवश्यक नहीं माना है।

हालांकि कोर्ट ने कहा है कि घटना की जानकारी एनएचआरसी या राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए। इन दिशानिर्देशों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को गैंगस्टर विकास दुबे की हत्या की जांच करने का निर्देश दिया था, जिसे मध्य प्रदेश से ले जाते समय कथित तौर पर भागने की कोशिश करने के बाद पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी थी। इससे पहले, एनएचआरसी ने 1997 में अपने पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया के तहत पुलिस मुठभेड़ों में मौत के मामलों में दिशानिर्देशों का एक सेट दिया था।

एनकाउंटर पर एनएचआरसी का क्या है कहना?

मार्च 1997 में, पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह कहते हुए लिखा कि एनएचआरसी को आम जनता और गैर सरकारी संगठनों से शिकायतें मिल रही थीं कि फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं बढ़ रही हैं, और पुलिस अपराधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के बदले में उन्हें मार देती है।

‘हमारे कानूनों के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति का जीवन छीनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है’ और ‘अगर, कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को मारता है, तो वह गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इस तरह की हत्या कानून के तहत अपराध नहीं है।’

इसके आलोक में, एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस उन मामलों में दिशानिर्देशों का पालन करे जहां पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई हो। इनमें मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में मिली सभी जानकारियों को एक ‘उपयुक्त रजिस्टर’ में दर्ज करना और राज्य सीआईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों की जांच के प्रावधान शामिल हैं। दिशानिर्देश में ये भी कहा गया है कि ‘मिली जानकारी को एक संज्ञेय अपराध के संदेह के लिए पर्याप्त माना जाएगा और तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या, कोई अपराध किया गया था और अगर किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था।‘

दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने पर विचार किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया जा सकता है और जांच के बाद मुकदमा चलाया जा सकता है।साल 2010 में, इन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी. पी. माथुर के कार्यकाल में संशोधित किया गया था, जिसमें ऐसी मौत के 48 घंटे के भीतर एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एनएचआरसी को प्राथमिकी दर्ज करने, मजिस्ट्रियल जांच और सभी मौत के मामलों की रिपोर्ट करने के प्रावधान शामिल थे।

मुठभेड़ के तीन महीने बाद, एक दूसरी रिपोर्ट एनएचआरसी को भेजी जानी चाहिए, जिसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष शामिल हों।

हाल ही में कौन सा मामला है जिसमें पुलिस पर कार्रवाई हुई है?

दिसंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एससी जज वीएन सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया, जिसमें पुलिस ने हैदराबाद में 26 साल की महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के चार आरोपियों की हत्या कर दी थी। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और तेलंगाना हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। तेलंगाना पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों को उस वक्त गोली मारी गई जब उन्होंने भागने की कोशिश में पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की।

हालांकि, मई 2022 में, आयोग ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

(कुमुद प्रसाद जनचौक में सब एडिटर हैं।)

कुमुद प्रसाद
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