मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन ख़ान और दो अन्य अभी जेल में ही रहेंगे,जमानत अर्जी ख़ारिज

शाहरुख ख़ान का बेटा आर्यन ख़ान अभी जेल में ही रहेगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन ख़ान को बुधवार को भी ज़मानत नहीं मिली। मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले में मुंबई के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। एनसीबी (नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो) ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच आर्यन ने ज़मानत याचिका ख़ारिज किए जाने को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस पर गुरुवार सुबह सुनवाई शुरू होने की संभावना है।

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आर्यन केव्‍हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्‍टया पता चलता है कि वह नियमित रूप से मादक द्रव्‍य से जुड़ी गतिविधियों)में काम कर रहा था। अज्ञात व्यक्तियों के साथ आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में ‘बल्क क्वांटिटी-थोक मात्रा’ और ‘हार्ड ड्रग’ का संदर्भ है।व्हाट्सएप चैट आदि के रूप में आपत्तिजनक सामग्री आर्यन खान की आपूर्तिकर्ताओं और नशीली दवा बेचने वालतों के साथ गठजोड़ को दर्शाती है।हालांकि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि वो अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों में लिप्त था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन के ज़मानत पर रहते हुए इसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके साथ यात्रा कर रहे उनके दोस्त के पास प्रतिबंधित सामग्री मिली थी और उन्हें इसकी जानकारी थी। अरबाज मर्चेंट और आर्यन को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया था। जबकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, मर्चेंट के पास से कथित तौर पर छह ग्राम चरस जब्त किया गया था। पिछले गुरुवार को अदालत ने सुनवाई कर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। आर्यन के वकीलों ने तर्क दिया था कि एनसीबी के अधिकारियों को आर्यन ख़ान के पास से न तो कोई ड्रग्स मिला और न ही मेडिकल जाँच में ड्रग्स लिए जाने की पुष्टि हुई है।

आर्यन ख़ान को ड्रग रोधी एजेंसी के अधिकारियों द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई क्रूज शिप पार्टी पर छापा मारने के कुछ घंटे बाद गिरफ़्तार किया गया था। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट सहित सात अन्य को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक कम से कम बीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी।

आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका पर मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में ही दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गयी थीं लेकिन स्पेशल एनडीपीएस जज वीवी पाटिल ने फ़ैसला सुनाने से पहले दोनों ही पक्षों की दलीलों पर ग़ौर फरमाने के लिए समय लिया। इसके बाद ज़मानत पर फ़ैसले के लिए 20 अक्टूबर की तारीख़ तय की गई थी। फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने आर्यन ख़ान और दूसरे दो आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि अदालत ने आर्यन ख़ान के वाट्सऐप चैट को गंभीरता से लिया।

आदेश में कहा गया है कि सभी तथ्य प्रथम दृष्टया दिखाते हैं कि आरोपी आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा ने एक-दूसरे के साथ साजिश में काम किया। ये पता चलता है कि सभी आरोपी एक ही धागे में जुड़े हुए हैं।अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोपी आर्यन, अरबाज और मुनमुन की संलिप्तता को देखते हुए साफ है कि यह जमानत देने के लायक मामला नहीं है। 18 पेज के आदेश में न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक नंबर 1- आर्यन खान, 2- अरबाज मर्चेंट और 3- मुनमुन धनेचा इस तरह के अपराध के दोषी नहीं हैं और उनके जमानत पर बाहर रहते हुए ऐसा अपराध दोबारा करने की संभावना नहीं है।प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 इस मामले में लागू है। इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की सख्ती भी इस केस में लागू होगी। इसलिए यह मान लेना मुश्किल है कि आवेदकों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

धारा 29 के मुताबिक जो कोई इस चैप्टर के तहत किसी आपराधिक साजिश में शामिल होता है, या उसका पक्ष होता है, फिर चाहे किसी के उकसावे या आपराधिक साजिश के तहत ऐसा अपराध किया गया हो या नहीं। यह दंडनीय अपराध के तहत ही माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक आरोपी जो ड्रग पेडलर है, उसे दोषी ठहराया जाता है, तो साजिश का हिस्सा बनने वाले अन्य लोगों को भी दंडित किया जाएगा। भले ही इस मामले में उसकी सक्रिय भूमिका ना हो।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 उन अपराधों से संबंधित है जो संज्ञेय और गैर-जमानती होते हैं। ऐसे मामलों में जमानत के लिए आवेदन की अनुमति देने से पहले कई पुख्ता पहुलओं पर गौर करने की ज़रूरत पड़ती है।

आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुछ ड्रग पेडलर्स के साथ आर्यन के कुछ व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट को दिखाए,जिसमें बातचीत कथित तौर पर भारी मात्रा में खरीदी जा रही हार्ड ड्रग्स के इर्द-गिर्द घूमती है।इस मामले में एनसीबी की तरफ से कोर्ट में वॉट्सऐप चैट सौंपी गई है, जिसमें एक उभरती हुई एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है।ये चैट्स आर्यन और एक नई एक्ट्रेस के बीच की हैं।जिसमें एक्ट्रेस नशे की लत से बाहर निकलने की बात कर रही है।

एनसीबी ने जिन चैट्स को कोर्ट में पेश किया है, उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं।इन्हीं चैट्स के आधार पर एनसीबी की तरफ से ये साबित करने के कोशिश की गई है के आर्यन खान नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन करते थे और ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में थे।एनसीबी ने चैट्स को आधार बनाकर ये भी दावा गया कि आर्यन खान के ड्रग्स लेने के तार इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से भी जुड़े हो सकते हैं।

पिछली बार आर्यन ख़ान की ज़मानत पर सुनवाई शुरू होते ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनडीपीएस कोर्ट के सामने बताया था कि आर्यन ख़ान और अरबाज़ मर्चेंट क्रूज़ पर एक साथ ड्रग्स लेने वाले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि आर्यन ख़ान पिछले कई सालों से ड्रग्स ले रहा था और इसकी पुष्टि आर्यन ख़ान के वाट्सऐप चैट और अरबाज़ मर्चेंट से हुई पूछताछ से हुई है। अनिल सिंह ने अदालत को यह भी बताया था कि आर्यन ख़ान ड्रग्स लेने का आदी हो गया था। उन्होंने कहा था कि एनसीबी ने जिस ड्रग पेडलर अचित कुमार को पकड़ा है उसने भी इस बात की पुष्टि की थी कि आर्यन ख़ान उससे ड्रग्स लिया करता था।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)

जेपी सिंह
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