अवमानना मामलाः प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल कर उठाए क़ानूनी सवाल

उच्च न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट की वजह से अवमानना के दोष में एक रुपये के जुर्माने से दंडित वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और क़ानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं। कोर्ट की अवमानना मामले में भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है। इस याचिका में भूषण ने कोर्ट की अवमानना को लेकर 31 अगस्त को सुनाए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले और उन्हें एक रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले पर समीक्षा करने की मांग की है। भूषण ने इस समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई के लिए और संवैधानिक महत्व के बड़े सवालों के लिए अदालत की अवमानना से संबंधित एक शीर्ष पीठ के हवाले करने की प्रार्थना की है।

अधिवक्ता कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर त्वरित पुनरावलोकन याचिका में, भूषण का तर्क है कि सजा में, अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया है और यदि वह जुर्माना भरने में चूक करता है, वह एक निश्चित अवधि के लिए शीर्ष न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए वर्जित रूप से उत्तरदायी होगा, जबकि यदि वह जुर्माना का भुगतान करने देता है तो उपरोक्त तथ्य उन पर लागू नहीं होगा, भूषण का कहना है कि सजा के संबंध में सुनवाई के दौरान किसी भी बिंदु पर न्यायालय द्वारा इंगित किए जाने की संभावना नहीं थी। याचिका में कहा गया है कि किसी भी बिंदु पर याचिकाकर्ता को यह ध्यान नहीं दिया गया कि अदालत उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई पर विचार कर रही है।

प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा है कि उन्हें अदालत के सामने एक अतिरिक्त जवाब दाखिल करने से रोका गया था, जब उनका प्रारंभिक जवाब असंतोषजनक पाया गया था। याचिकाकर्ता को उसके प्रारंभिक जवाब में अभियोगों की पुष्टि करने के लिए न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 17 (5) के तहत सबूत पेश करने के अवसर से वंचित कर दिया गया। साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर से वंचित करना न केवल न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के स्पष्ट उल्लंघन में है, बल्कि आरके आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) के निर्णय का भी उल्लंघन है।

उन्होंने याचिका में कहा है कि एक ताजा दोषी को अवमानना राशि की वृद्धि की खोज और संविधान के अनुच्छेद 20 (2) में निहित दोहरे खतरे के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, यह अतिरिक्त दोष विशेष रूप से अभियुक्तों पर नहीं लगाए गए तथ्यों पर दिया गया है और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत उचित परीक्षण के अधिकार के उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा, समीक्षा याचिका में कहा गया है कि मामले से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर उचित शक्ति पीठ द्वारा निर्णायक निर्णय की आवश्यकता है।

याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या अनुच्छेद 129 के तहत शक्ति संविधान के भाग III की कठोरता और अनुच्छेद 19 (1) (ए), 20, 21, 22 और 32 के तहत अधिकारों के अधीन है? क्या, इस तथ्य के मद्देनजर कि संवैधानिक अदालत की अवमानना के लिए मुकदमा करने की कार्यवाही अदालत के लिए दोनों को उग्र रूप में और सहायक के रूप में कार्य करने के लिए बुलाती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 और 32 के तहत जनता के विश्वास और आरोपी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के हित में एक अंतर-अदालत अपील के अधिकार का प्रावधान आवश्यक है?

इससे पहले एक्टिविस्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट के कारण अवमानना का दोषी ठहराने के उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार के लिए न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रशांत भूषण ने न्यायालय की रजिस्ट्री में अवमानना के मामले में सजा के रूप में एक रुपए का सांकेतिक जुर्माना अदा करने के बाद 14 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की। पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि उन्हें दोषी ठहराने वाले निर्णय में कानून और तथ्यों की नजर में अनेक त्रुटियां हैं।

उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक जुर्माने की राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया था और स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी और तीन साल तक वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। पुनर्विचार याचिका में भूषण ने कहा कि दोषी ठहराना और सजा देना आपराधिक प्रक्रिया के दो स्वतंत्र चरण हैं और इस न्यायालय ने पहले दोष सिद्धि का फैसला सुनाने और सजा के लिए अलग सुनवाई करने की कार्यवाही अपना कर सही किया था।

14 सितंबर के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रत्येक फैसले के लिए अलग-अलग पुनर्विचार याचिका दायर करने का हकदार है और इस न्यायालय के पुनर्विचार के अधिकार पर लागू होने वाला कोई भी संवैधानिक या विधायी कानून इस अधिकार को सीमित नहीं करता है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की आलोचना करते हुए दो ट्वीट किए थे। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 31 अगस्त को सजा के रूप में एक रुपये का जुर्माना लगाया था।

प्रशांत भूषण ने बीसीडी को भेजा जवाब
प्रशांत भूषण ने बीसीडी (बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली) को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा है कि अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बार और भाषण की स्वतंत्रता पर मौलिक हमला है। प्रशांत भूषण ने दिल्ली बार काउंसिल ‌की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में कहा है कि बार काउंसिल को कानूनी पेशे के सदस्यों के अधिकारों के साथ एकजुटता में खड़ा होना चाहिए, और उच्चतम न्यायालय के फैसले का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जिसने बार सदस्यों और सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकारों और गरिमा को गंभीर रूप से बाधित और निरस्त किया है। बीसीडी ने पत्र में पूछा था कि स्वतः संज्ञान अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। बीसीडी ने यह भी पूछा है कि अधिवक्ता कानून की धारा-24-ए और 35 के तहत उनके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए?

प्रशांत भूषण ने कहा है कि पिछले महीने उन्हें दी गई सजा का कारण रहे उनके दो ट्वीट, बार सदस्य की ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के भीतर’ हैं और ‘उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे अवमानना करार दिया जा सकता है’। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुझे आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और मुझे उसी के लिए सजा सुनाई है, यह भाषण की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता पर मौलिक हमला है।”

पत्र का जवाब देते हुए श्री भूषण ने कहा कि आपराधिक अवमानना के लिए मेरी सजा ‘नैतिक अपराध से जुड़े अपराध’ के लिए सजा नहीं थी, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 ए के तहत आवश्यक है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत ‘पेशेवर कदाचार’ के संदर्भ में उन्होंने कहा, ‘जैसा पीडी खांडेकर में दोबारा कहा गया है पेशेवर कदाचार के लिए परीक्षण है कि क्या संबंधित अधिवक्ता की कार्रवाई से कानूनी पेशे का अपमान या असम्मान होता है, और जैसा कि बार के अन्य भाइयों और बहनों द्वारा समझा जाता है। मौजूदा मामले में, बार की असहमति की बात तो दूर है, मुझे अपने दो ट्वीट के लिए साथी वकीलों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अपार समर्थन और एकजुटता मिली है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं। वह इलाहाबाद में रहते हैं।)

जेपी सिंह
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