कोरोना संकट में विफल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से शाबाशी!

कोरोना संकट पर उच्चतम न्यायालय में भी लगता है चीन्ह-चीन्ह के सुनवाई चल रही है, ताकि सरकार की कमजोरियों को वैध बनाया जा सके और हिडेन एजेंडो को कनून की आड़ लेकर न्यायिक आदेशों से लागू कराया जा सके।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने अपनी तरफ से कोई दिशा-निर्देश तो नहीं दिया और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन इस याचिका की आड़ में सरकार द्वारा मीडिया पर सेंसरशिप लागू कराने का प्रयास किया गया।

सरकार ने मजदूरों के बारे में जो स्टेटस रिपोर्ट दी उसमें श्रमिकों के पलायन के कारणों का दोष मीडिया द्वारा प्रकाशित कथित फेक न्यूज़ पर मढ़ कर सेंसरशिप की मांग चालाकी से रख दी। जबकि याचिका का यह मुद्दा था ही नहीं।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का सहारा लेते हुए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया सेंसरशिप की मांग करते हुए कहा था कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय से गुजारिश की जाती है कि वे निर्देश जारी करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया/वेब पोर्टल या सोशल मीडिया केंद्र सरकार से वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना ऐसी किसी भी खबर को प्रकाशित नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने 31 मार्च को अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, एक आदेश पारित किया जो जवाब से ज्यादा प्रश्न उठाता है।

ये जनहित याचिकाएं प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली थीं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी, भारत संघ, के पक्ष में हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्य निर्देशों के अलावा तीन निर्देश पूरी तरह अनावश्यक हैं। एक, कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 (मिथ्या चेतावनी) जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक झूठा अलार्म या आपदा के बारे में चेतावनी देता है, या इसकी गंभीरता के बारे में चेतावनी देता है, जिससे घबराहट फैलती है जो कि वह जानता है कि झूठी है, तो उसका यह कृत्य इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। व्यक्तियों को कारावास के साथ दंडित किया जा सकता है, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, या एक झूठा अलार्म या चेतावनी बनाने या प्रसारित करने के लिए जुर्माना हो सकता है।

एक लोक सेवक द्वारा जारी एडवाईजरी सहित आदेश की अवहेलना के परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

दो, सभी संबंधित, जो कि राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण और नागरिक हैं, ईमानदारी से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में पत्र और आत्मा में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों, सलाह और आदेशों का पालन करेंगे। तीन, मीडिया भारत सरकार के आधिकारिक वर्जन को संदर्भित और प्रकाशित करेगा।

दवे ने सवाल उठाया है कि न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि भारत में, दिन के दौरान सैकड़ों लाखों लोग काम करते हैं और दिन के अंत में भुगतान किया जाता है और फिर जाकर अपने लिए भोजन सामग्री खरीदते हैं। उनके पास कोई बचत नहीं है, न ही उनके पास खाद्यान्न है।

यह आश्चर्यजनक है कि न्यायालय जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है इस वास्तविकता से बेखबर होगा। यहां तक कि विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास कम अवधि से अधिक जीवित रहने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं।

दवे ने कहा है कि न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए था कि सरकार को जनवरी से इस मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे जब चीन ने महामारी की सूचना दी थी। सत्ता में रहने वालों को भारतीय समाज की अजीबोगरीब प्रकृति और उसके नागरिकों के अनिश्चित जीवन को जानना चाहिए था।

11 मार्च तक, जब डब्ल्यूएचओ ने एक महामारी घोषित की थी, भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब प्रधानमंत्री ने 20 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, तो सरकारी अधिकारियों ने एहतियाती कदम नहीं उठाए।

यदि सरकार ने यह निर्देश दिया होता कि सभी नियोक्ताओं को मार्च और अप्रैल के लिए अग्रिम वेतन का भुगतान करना चाहिए और सभी मकान मालिकों को दो महीने के लिए किराए पर लेने के लिए निषिद्ध किया गया था और सभी राशन की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए खुला रखा गया था, तो संकट को कम किया जा सकता था।

दवे ने कहा कि यहां तक कि एक आम आदमी के रूप में, जब मैं लोगों की पीड़ा को दूर करने और इसे सुधारने के लिए कुछ कदमों के बारे में सोच सकता हूं तो सरकार में विशेषज्ञ ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? लोगों की देखरेख करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उच्चतम न्यायालय इन सभी आधारों पर भारत सरकार को घेर सकता था। इसके बजाय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी समाचार और सोशल मीडिया के आधार पर भारत सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से निकल भागने दिया।

दवे ने याद दिलाया कि नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस की आजादी इसी का एक हिस्सा है। नागरिकों को भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 13 (2) में कहा गया है कि राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या नष्ट करता है। यदि संसद ऐसा नहीं कर सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय-संवैधानिक अधिकारों के धारक-निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते।

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने मीडिया पर किसी भी तरह की सेंसरशिप लगाने से मना कर दिया और कहा कि हम मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल) से उम्मीद करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये सुनिश्चित करें कि कोई भी असत्यापित खबर, जिससे लोगों में घबराहट पैदा हो सकती है, का प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

जैसा कि भारत के सॉलिसीटर जनरल ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से एक डेली बुलेटिन 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया समेत सभी मीडिया संगठनों को मुहैया करा दिया जाएगा। हम इस महामारी को लेकर हो रही मुक्त चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन निर्देश देते हैं कि मीडिया घटनाक्रमों को लेकर आधिकारिक बयान का उल्लेख करे और प्रकाशित करे।

दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 21 दिनों की तालाबंदी से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के कल्याण से संबंधित दो याचिकाओं को कोविड-19 से सम्बन्धित खबरों की सेंसरशिप का अधिकार मांगा था यानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मांगा था।

मोदी सरकार चाहती थी कि मीडिया को यह बताया जाए कि पहले केंद्र सरकार से वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाए बिना महामारी के बारे में कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने पूर्व सेंसरशिप के लिए इस मांग को स्वीकार करने से परहेज किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं। वह इलाहाबाद में रहते हैं।)

जेपी सिंह
Published by
जेपी सिंह