खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा: सीजेआई रमना

इलाहाबाद। एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का प्रस्ताव करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने दोहराया कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। न्यायपालिका अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से काम करती है। चीफ जस्टिस रमना ने शनिवार को यह चिंता व्यक्त करते हुए देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया।

ऐसे समय में जब देश लगभग 4 करोड़ मामलों की पेंडेंसी से जूझ रहा है, चीफ जस्टिस रमना ने इलाहाबाद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में कहा कि वह न्यायिक बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में देश में एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम बनाने के लिए दृढ़ हैं। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय परिसर में एक नए भवन की आधारशिला रखी।

 चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा मामलों और वादियों की बढ़ती संख्या और उनकी बदलती जरूरतों को पूरा करके न्याय तक पहुंच में सुधार करने में मदद कर सकता है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत में न्यायालय अभी भी उचित सुविधाओं के बिना, जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होते हैं। ऐसी स्थिति वादियों और वकीलों के अनुभव के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। यह न्यायालय के कर्मचारियों और न्यायाधीशों के लिए एक अप्रिय कार्य वातावरण है, जिससे उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। हमने अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में न्यायालय के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने की उपेक्षा की और इसमें विफल रहे ।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मैं नेशनल ज्यूडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एनजेआईसी) का समर्थन कर रहा हूं, जो नेशनल कोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इसके कार्यान्वयन की अवधारणाओं को विकसित करेगा। एनजेआईसी विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास वैधानिक निकायों की तर्ज पर होगा जो देश भर में राष्ट्रीय संपत्ति बनाने की दिशा में काम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिजाइन सिद्धांतों में से एक जो एनजेआईसी पालन करेगा, वह सामाजिक रूप से जिम्मेदार और समावेशी वास्तुकला है।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस रमना ने 1 और 2 जून को चार सत्रों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के साथ दो दिवसीय विचार-विमर्श में भी इस मुद्दे को उठाया था, कहा कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा था और निर्माण के लिए अपनी दृष्टि साझा की एनजेआईसी, जिसे उनके अनुसार “न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए देश भर में व्यापक, आत्मनिर्भर, सर्व-समावेशी और आधुनिक अदालत परिसर” बनाने का काम सौंपा जाएगा।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस रमना ने देश का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ही इस बारे में बात की थी। मार्च में गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर जस्टिस रमना ने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम के निर्माण का आग्रह किया था, जो एक बार के उपाय के रूप में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा था कि इस तरह का निगम न्यायिक बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के लिए आवश्यक एकरूपता और मानकीकरण लाएगा।

भारत की स्वतंत्रता के बाद, सामान्य रूप से न्यायपालिका ने राज्य के अन्य स्तरों के बराबर गति से प्रगति नहीं की है। उन्होंने कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन इसे न्यायिक प्रणाली में एकीकृत करना एक कठिन कार्य रहा है। हम सभी ने अदालतों को जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं, किराए के परिसर और उचित रिकॉर्ड रूम के बिना संचालित होते देखा है। वादियों और वकीलों के लिए शौचालय, प्रतीक्षालय और विकलांगों के अनुकूल कमरे के बिना परिसर हैं, इससे न्याय की गुणात्मक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसलिए, न्यायपालिका के लिए व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

जस्टिस रमना ने कहा था कि निस्संदेह, लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। हालाँकि, न्यायिक बुनियादी ढांचे की समझ को लम्बित, रिक्तियों और अदालतों की संख्या के मुद्दों से आगे बढ़ना है। इसमें उन्नयन और एक बाधा मुक्त, नागरिक मुक्त वातावरण शामिल होना चाहिए ।

जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा को याद किया

इसके पूर्व चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का डेढ़ सौ वर्ष पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके द्वारा लिए गए निर्णय इतिहास में मील का पत्थर बन गए। इनमें से एक इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था।

चीफ जस्टिस ने कहा कि 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार के लगे आरोपों के बाद जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करना का फैसला बहुत साहसी था, जिसने देश को हिला दिया था, जिसकी वजह से आगे देश में आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल के अंजाम को विस्तार में मैं नहीं बताना चाहता।

जस्टिस रमना ने कहा कि 1975 में यह जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट से थे जिन्होंने वह फैसला सुनाया, जिसने देश को हिला दिया, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया। यह बेहद साहसिक फैसला था, जिसका प्रत्यक्ष असर आपातकाल की घोषणा पर हुआ। जिसके दुष्परिणाम के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता।” चीफ जस्टिस ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना है और इसके बार एंड बेंच ने कई महान कानूनी दिग्गज दिए हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों से संबंधित लंबित मामलों के बारे में कोई उंगली नहीं उठाना अथवा दोष नहीं देना चाहता, जो बहुत चिंताजनक है। हां, मैं इलाहाबाद बार और बेंच से अनुरोध करता हूं कि एक साथ काम करें और इस मुद्दे को हल करने में सहयोग करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए उच्च न्यायालय में इस परिसर की स्थापना इलाहाबाद बार को फिर से सक्रिय करेगी और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की सुविधा प्रदान करेगी। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मल्टीलेवल पार्किंग सिस्टम सहित नए हाईकोर्ट भवन का निर्माण करते समय महिलाओं और दिव्यांग अधिवक्ताओं की जरूरतों पर विचार किया गया है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे हिंदी में विस्तृत भाषण न दे पाने के लिए क्षमा करें, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मैं ज्ञान और कुंभ के लिए जाने जाने वाले इस शहर में आकर अभिभूत हूं। एक ऐसा शहर है, जहां महात्मा गांधी ने मानव जाति के लिए सबसे शांतिपूर्ण युद्ध की घोषणा की थी।

 (जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)

जेपी सिंह
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