प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा के लिए सरकार ने समय मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 दिसंबर तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही सुनवाई स्थगित की।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख दौर के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में स्थगन का अनुरोध किया। एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया कि मुझे एक विस्तृत काउंटर दाखिल करने के लिए सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है। मुझे उच्च स्तर पर परामर्श की आवश्यकता होगी। अगर कुछ समय दिया जा सकता है, तो अच्छा होगा।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र को 12 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में पोस्ट कर दिया। पीठ ने कहा, “काउंटर हलफनामा केंद्र सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2022 तक दायर किया जाना है और जनवरी, 2023 के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाना है। काउंटर को लिस्टिंग से एक सप्ताह पहले सभी वकीलों को सर्कुलेट किया जाना है।

याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रा‌वधान संविधान के अनुच्छेद-14, 15, 21, 25, 26 व 29 का उल्लंघन करता है। संविधान के समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 दखल देता है। केंद्र सरकार ने अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर ये कानून बनाया है। केंद्र ने हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक व पूजा स्थल के खिलाफ आक्रमणकारियों के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी उपचार को खत्म किया है। इन पूजा और धार्मिक स्थल पर आक्रमणकारियों ने अवैध व बर्बर तरीके से जो अतिक्रमण किया है उसे हटाने और अपने धार्मिक स्थल वापस पाने का कानूनी उपचार को बंद कर दिया गया है। इस बाबत जो कानून बनाया गया है वह गैर संवैधानिक है। केंद्र को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संवैधानिक अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में कहा है कि वह पूरे अधिनियम को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि दो मंदिरों के लिए छूट की मांग कर रहे हैं और अधिनियम जैसा है वैसा ही बना रह सकता है।

12 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र को 31 अक्टूबर तक अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इससे पहले 9 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र से 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था।

आवेदक भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत न्याय का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के अभ्यास का अधिकार, अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्थलों को बहाल करने का अधिकार और अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत संस्कृति का अधिकार सीधे तौर पर वर्तमान याचिका से जुड़ा हुआ है।आवेदक ने निवेदन किया है कि केवल उन्हीं स्थानों की रक्षा की जा सकती है, जिनका निर्माण उस व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून के अनुसार किया गया था, जिसे बनाया गया था, लेकिन व्यक्तिगत कानून के उल्लंघन में बनाए गए स्थानों को ‘स्थान’ नहीं कहा जा सकता है।

 पूरे विवाद के पीछे मुख्य बाधा 1991 में पारित पूजा स्थल अधिनियम है जो किसी भी वाद को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित करता है जो किसी भी स्मारक की यथास्थिति को बाधित करता है जो 1947 से पहले था। अधिनियम के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि देश के सभी पूजा स्थल जो 15 अगस्त, 1947 को जैसे थे। यथावत रहेंगे, और पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म या आस्था के स्थान पर बदलने की मांग करने वाले मामले “छोड़ दिए जाएंगे।”

अधिनियम के तहत, 1991 अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि “इस अधिनियम में निहित कुछ भी पूजा के स्थान या स्थान पर लागू नहीं होगा जिसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है और उक्त स्थान या पूजा स्थल से संबंधित अपील या अन्य कार्यवाही किसी भी वाद पर लागू नहीं होगी।”

अधिनियम की धारा 3 किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाती है, और धारा 4 में कहा गया है कि “कोई भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही” पूजा स्थल के “धार्मिक चरित्र” के रूपांतरण से जुड़ी है जो कि यह 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थी, लंबित “छोड़ दिया जाएगा” और किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसने अब 12 दिसंबर तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जेपी सिंह
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