सेंट्रल विस्टा निर्माण का रास्ता साफ, असहमति के तड़के के साथ सुप्रीम कोर्ट की मुहर

वर्ष 2021 के पहले हफ्ते में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले सबसे महत्वपूर्ण फैसले में मोदी सरकार को राहत देते हुए  नये संसद भवन और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनाने के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 2:1 से मंजूरी दे दी। 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मंजूरी की खबर इसलिए कोई खास नहीं है, क्योंकि विधिक क्षेत्रों से लेकर बौद्धिक क्षेत्रों में पहले से ही माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को उच्चतम न्यायालय से ग्रीन सिग्नल मिलना तय है बल्कि इसलिए खास है कि इनमें से एक जस्टिस संजीव खन्ना ने असहमति का फैसला दिया है और तमाम खामियों को उजागर किया है।

उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है और कानून का शासन सुनिश्चित करने की भी उस पर जिम्मेदारी है। इसलिए इस फैसले पर तब तक रोक लगनी चाहिए जब तक उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ जस्टिस खन्ना द्वारा उठाये गये सवालों का उत्तर न दे दे।

जस्टिस संजीव खन्ना ने एक अलग निर्णय दिया जिसमें परियोजना के अवार्ड के मुद्दे पर सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को जनसुनवाई में वापस भेजा जाना चाहिए क्योंकि विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं थी, आगे, पर्यावरण प्रभाव पहलू पर यह नोट किया गया कि यह एक गैर-बोलने वाला आदेश था। जस्टिस खन्ना ने सार्वजनिक भागीदारी के पहलुओं पर वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति लेने में विफलता और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पारित आदेश पर अपनी असहमति व्यक्त की है। 

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाताओं ने जनता से परामर्श करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और सक्षम प्राधिकारी ने विकास अधिनियम और विकास नियमों के संदर्भ में संशोधित/संशोधन करने के लिए कार्य किया है।

सार्वजनिक परामर्श इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों में से एक यह था कि, इस प्रकृति की एक परियोजना में आम जनता को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर के वास्तविक हितधारक हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के हर चरण में परामर्श किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य रूपरेखा तैयार करना, परियोजना, कंसल्टेंसी टेंडर जारी करना, मास्टर प्लान को संशोधित करना और डिजाइन को अंतिम रूप देना और उसमें बदलाव करना शामिल है।

जस्टिस खन्ना ने कहा कि विकास अधिनियम और विकास नियमों के संदर्भ में जानकारी का मतलब समझदार और पर्याप्त प्रकटीकरण है और प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विधायी अभ्यास करने के लिए जनता के लिए कौन सी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हें सूचित करने के लिए सक्षम करने के लिए इस डिग्री को संदर्भित करता है। वर्तमान मामले में यह चूक और विफलता स्वीकार और मंज़ूर की गई थी, जिसने विवरण का खुलासा करने और प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस खन्ना ने विकास अधिनियम की धारा 7 से 11-ए का उल्लेख किया और कहा कि मास्टर प्लान और आंचलिक विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें प्राधिकरण एक मसौदा तैयार करे और आम जनता के निरीक्षण के लिए एक प्रति उपलब्ध कराए तथा किसी भी व्यक्ति से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करे। उन्होंने कहा कि विकास सिद्धांतों को धारा 10, 11 और 11-ए में विकास अधिनियमों और नियमों के 4, 8, 9 और 10 के गूंजने के रूप में पर्याप्त रूप से पढ़ा जा सकता है।

जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस प्रकार, प्लॉट नंबर के साथ वर्तमान और प्रस्तावित भूमि का उपयोग बदलने की गजट अधिसूचना को मात्र अपलोड पर्याप्त अनुपालन नहीं है, बल्कि एक्सप्रेस का उल्लंघन करने के साथ-साथ निहित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एक अभ्यास है, अर्थात्, पर्याप्त और समझदार प्रकटीकरण करने के लिए आवश्यकता और जरूरत। यह स्थिति प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सामान्य कर्तव्य के सामान्य कानून से भी निकलती है।

विरासत संरक्षण समिति की स्वीकृति का अभाव

इस संबंध में जस्टिस खन्ना ने कहा कि प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने 5 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में प्रस्ताव की जांच करते हुए, अन्य बातों के साथ, कहा था कि विरासत संरक्षण समिति की मंज़ूरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा, “हालांकि विरासत संरक्षण समिति के पास मंजूरी/अनुमति देने के लिए कभी नहीं जाया गया। कोई अनुमोदन/अनुमति नहीं ली गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रक्रिया का पालन किए बिना और विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमोदन/अनुमति के बिना संशोधित भूमि उपयोग परिवर्तनों को अधिसूचित नहीं कर सकती थी।

यही नहीं सूचीबद्ध स्थानीय निकाय के भवनों के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा भवन परमिट जारी करने से स्पष्ट रूप से अंतरिम रूप से जांच की जाती है। स्थानीय निकाय अर्थात एनडीएमसी के पास अनुमोदन होना चाहिए। स्पष्टीकरण/पुष्टि के लिए धरोहर संरक्षण समिति और उनकी सलाह पर आगे बढ़ने का प्रावधान है। 

नई संसद के निर्माण को मौजूदा संसद भवन से सटे खाली भूखंड पर बनाने के लिए विरासत संरक्षण समिति से अनुमोदन/अनापत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, इस दलील को खारिज करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह दलील बहुत ही भयावह है क्योंकि यह दिल्ली के वैधानिक मास्टर प्लान और बिल्डिंग बाय-लॉज के विपरीत है। वह ‘हेरिटेज बिल्डिंग’ शब्द को निर्दिष्ट परिभाषा पर निर्भर करते हैं, जिसमें ‘भूमि से सटे हुए हिस्से’ भी शामिल हैं। इस तरह की इमारत और उसके हिस्से को बाड़ लगाने या कवर करने या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और /या वास्तुशिल्प और / या ऐसी इमारत के सौंदर्य और / या सांस्कृतिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण की योजना और लुटियन दिल्ली में एक नई संसद के निर्माण के सरकार के प्रस्ताव को बरकरार रखा। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस माहेश्वरी ने बहुमत का फैसला दिया और जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि केंद्रीय विस्मित समिति और विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में कोई खामी नहीं थी।

बहुमत के फैसले में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई। लैंड यूज में बदलाव का नोटिफिकेशन भी वैध था। फैसले में शर्त रखी गयी है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी (पुरातत्व संरक्षण समिति) की मंजूरी ली जाए। सलाह दिया गया है कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगाए जाएं और एंटी-स्मॉग गन इस्तेमाल की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी गलत तरीके से दी गई।कंसल्टेंट चुनने में भेदभाव किया गया तथा लैंड यूज में बदलाव की मंजूरी गलत तरीके से दी गई।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। इसमें संसद की नई तिकोनी इमारत होगी, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे। नए संसद भवन का निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। सेंट्रल सेक्रेटरिएट 2024 तक पूरा करने की तैयारी है। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार को वैसे ही रखा जाएगा।

मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधीजी की प्रतिमा के पीछे 13 एकड़ जमीन पर तिकोना संसद भवन बनेगा। नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक-एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जेपी सिंह
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