Wednesday, April 24, 2024

History cannot be changed

सिलेक्टिव तरीके से इतिहास नहीं बदला जा सकता, शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता। यह धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता से जुड़ा है। संस्थापक भारत को एक गणतंत्र मानते थे। देश को आगे बढ़ना चाहिए और यह अपरिहार्य...

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ईवीएम-वीवीपैट केसः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे 4 सवाल

सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 अप्रैल को यानि आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...