सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी यानी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को “हैंड-ऑफ दृष्टिकोण” अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती। पीठ ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज की कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग के लिए मैन पावर यानी जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा।
चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने से अनिच्छा व्यक्त करते हुए पीठ ने शुक्रवार (24 मई) को उस आवेदन को स्थगित कर दिया, जिसमें बूथ-वार मतदाता मतदान की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने और फॉर्म 17C रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन में प्रार्थनाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान हैं। पीठ ने कहा कि अंतरिम आवेदन में मुख्य राहत की मांग नहीं की जा सकती और सुझाव दिया कि आवेदन को इसके साथ ही सुना जाए।
जस्टिस दत्ता ने मौखिक रूप से कहा, “चुनावों के बीच व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें प्राधिकार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए।”
अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती और मामले को अवकाश के बाद उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। यानी याचिका को आगे के लिए टाल दिया गया है। पीठ ने शुरू में मामले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की थी लेकिन चुनाव आयोग के जवाब को सुनने के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो एक बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज करता है।
एक घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आदेश दिया: “अंतरिम आवेदन पर दलीलें सुनी गईं। प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की प्रार्थना (ए) और रिट याचिका की प्रार्थना (बी) की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। इसमें से अंतरिम आवेदन उत्पन्न होता है। अंतरिम आवेदन में राहत का अनुदान अंतिम राहत के अनुदान के समान होगा। हमने छुट्टियों के बाद योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है प्रथम दृष्टया दृश्य ऊपर दर्शाया गया।”
अंतरिम आवेदन एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा 2019 में दायर रिट याचिका में दायर किया गया। 2019 में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा द्वारा दायर रिट याचिका में 2019 के आम चुनावों के मतदाता मतदान डेटा में विसंगतियों का आरोप लगाया गया। मित्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ADR की ओर से और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ECI की ओर से पेश हुए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। दो दिन पहले ही दिए गए अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसकी वेबसाइट पर मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी को अपलोड करने से गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना है और चिंता जताई है कि इससे अविश्वास पैदा हो सकता है।
चुनाव आयोग ने कहा था, ‘फॉर्म 17 सी का संपूर्ण खुलासा पूरे चुनावी माहौल को खराब करने और बिगाड़ने का कारण बन सकता है। फिलहाल, मूल फॉर्म 17 सी केवल स्ट्रॉन्ग रूम में उपलब्ध है और इसकी एक प्रति केवल मतदान एजेंटों के पास है जिनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए, प्रत्येक फॉर्म 17सी और उसके धारक के बीच संबंध है। वेबसाइट पर अंधाधुंध खुलासे करने से इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है।’
चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17 सी केवल पोलिंग एजेंट को देना होगा। नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17सी देने की अनुमति नहीं देते हैं। नियमों के तहत जनता के सामने फॉर्म 17सी का सामान्य खुलासा करने पर विचार नहीं किया गया है।
विपक्षी दलों ने मतदाता संख्या नहीं जारी करने की चुनाव आयोग की दलीलों को खारिज कर दिया है और उन्होंने इसके लिए पोल पैनल की आलोचना की है।
पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में देरी और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।
कांग्रेस ने मतदान के वास्तविक समय के आंकड़ों और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए और कहा कि मतदाता चुनाव आयोग में अजीब गतिविधियों से चिंतित हैं।
कांग्रेस नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने चौथे चरण के मतदान के बाद ही कहा था कि अंतर करीब 1.7 करोड़ वोटों का है। उन्होंने इसे अभूतपूर्व बताया। एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने तब कहा था, ‘कुल मिलाकर 1.07 करोड़ का यह अंतर प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि दर्शाता है। यह बहुत बड़ा है। विसंगति उन राज्यों में सबसे अधिक है जहां भाजपा को भारी सीटें खोने की संभावना है। क्या हो रहा है?’
एडीआर के संस्थापक जगदीप एस छोकर ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि 2019 में चुनाव आयोग ने चार चरण के लोकसभा चुनावों के लिए लिंग-वार मतदान की पूरी संख्या जारी की थी। 2019 में एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2019 के लोकसभा चुनाव में 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत और गिने गए वोटों की संख्या के बीच कथित विसंगतियों की जांच की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि, कम से कम 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत और गिने गए वोटों की संख्या के बीच विसंगतियां सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से लोकसभा चुनाव 2019 का डेटा वापस ले लिया।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)
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