हेट स्पीच के लिए अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी, SC ने कहा- प्राथमिकी के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता बृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इससे पहले निचली अदालत और फिर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था जिसके खिलाफ करात ने यह याचिका दायर की है। 

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस  बीवी नागरत्ना की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इससे मुश्किल में फंस सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा।  

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का यह कहना कि दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, सही नहीं था। पिछले साल 13 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने माकपा नेताओं बृंदा करात और केएम तिवारी द्वारा भाजपा के दो सांसदों के खिलाफ उनके कथित घृणास्पद भाषणों के सिलसिले में दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेनी जरूरी है।

पीठ भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ करात द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। नोटिस पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

करात की याचिका में दो राजनेताओं द्वारा दिए गए विभिन्न भाषणों का उल्लेख है, जिसमें 27 जनवरी, 2020 को अनुराग ठाकुर द्वारा “देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को” का नारा लगाते हुए रैली में दिया गया भाषण भी शामिल है। प्रवेश वर्मा द्वारा 27-28 जनवरी, 2020 को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए और बाद में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार का भी संदर्भ दिया गया है।

माकपा नेता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और उन्हें कुछ घंटों के लिए प्रचार करने से रोक दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद ‘गोली मारो’ भाषण वास्तविक कार्रवाई में बदल गया। सीनियर एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संपार्श्विक कार्यवाही में भाषणों पर प्रतिकूल टिप्पणी की। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया निर्णय, जो एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में है। “यह आईपीसी अपराधों पर लागू नहीं है। एफआईआर के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निचली अदालतों ने पूरी तरह से चूक की है। तीन साल हो चुके हैं और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पुलिस को किसी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना अभद्र भाषा के मामलों पर स्वत: कार्रवाई करनी चाहिए।

जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 153 ए, जिसमें दो वर्गों की आवश्यकता है, कैसे आकर्षित होती है? अग्रवाल ने जवाब दिया कि यह एक चुनावी रैली है। यह एक विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा शाहीनबाग में एक धरने को संदर्भित करता है और “देशद्रोहियों” का उपदेश उस विशेष समूह के संदर्भ में था। लेकिन विरोध करने वाला समूह धर्मनिरपेक्ष है, जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की। इस पर अग्रवाल ने जवाब दिया कि यह मुद्दा सीएए के संदर्भ में उठाया गया था। सीएए को सही नहीं मानने का आधार धर्म था।

जस्टिस जोसेफ ने तब दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट ने वास्तव में स्टेटस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उन्होंने मंजूरी के संबंध में एक कानूनी मुद्दे में खुद को गलत बताया। जस्टिस जोसेफ ने तब पूछा कि क्या आईपीसी की धारा 153 ए के बावजूद अन्य अपराध भी लागू होंगे।

जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति “गोली मारो” बयान देता है तो क्या किसी के लिए धर्म के बावजूद देशद्रोहियों को मारने के लिए कहना अपराध होगा। क्या यह अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा? भारतीय दंड संहिता केवल निजी बचाव में हिंसा की अनुमति देती है। यदि आप कहते हैं कि “गोली मारो”, 153A के बावजूद, तो क्या अन्य प्रावधान हैं?

अग्रवाल ने जवाब दिया कि आईपीसी की धारा 107 के तहत उकसाने का अपराध लगेगा। उन्होंने कहा, “भले ही यह धारा 153 ए या 153 बी नहीं है, अगर बयान एक उकसावा है और यहां तक कि अगर उकसावे के फलस्वरुप कार्य नहीं होता है। और अगले दिन एक व्यक्ति बंदूक उठाता है औरों पर गोली चलाता है तो यह एक अपराध है।

आईपीसी की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दिया गया भाषण), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505 (गड़बड़ी फैलाने के इरादे से दिया गया बयान) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत भी कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। इन अपराधों के लिये अधिकतम सात वर्ष कैद की सजा हो सकती है।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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