रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र तथा पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सभी के खिलाफ धारा 3,4,6 प्राईज चिट एंड मनी लांड्रिंग बैनिंग एक्ट, निवेशकों की सुरक्षा एक्ट की धारा 10, धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
एएसपी यूबीएस चौहान ने बताया कि जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव के आदेश बाद अभिषेक सिंह व अन्य 18 लोगों के खिलाफ जिले के चिखली चौकी, लालबाग, खैरागढ़ और अंबागढ़ चौकी थाना में गुरुवार को मामला दर्ज की गया। सभी मामले निवेश कंपनी के बताए गए हैं। जिसमें निवेशकों से छल का मामला दर्ज किया गया है।
किया था चिटफंड कंपनी का प्रचार
मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव पर आरोप है कि उन लोगों ने अनमोल इंडिया नामक चिटफंड कंपनी का प्रचार किया। नेताओं के प्रचार-प्रसार के कारण कई लोगों ने चिटफंड कंपनी में अपना लाखों रुपए जमा किया था। इसके बाद कंपनी बंद हो गई और सैंकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए।
इस मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने मीडिया को बताया कि उन्हें न्याय और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच करेगी तो सब सामने आ जाएगा। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अनमोल इंडिया से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
बताया जा रहा है कि जिन लोगों के चिटफंड कंपनी में रुपए डूबे हैं उन लोगों ने अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव व 18 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए न्यायालय में परिवाद पेश किया था। न्यायालय के आदेश बाद सभी पर जिले के चार थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। एएसपी राजनांदगांव यूबीएस चौहान ने बताया कि अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में धोखाधड़ी मामले में न्यायालय के आदेश पर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव सहित 18 अन्य लोगों के खिलाफ जिले के चार थानों में एफआईआर दर्ज किया गया है।
(बस्तर से जनचौक संवाददाता तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।)
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