सिलेक्टिव तरीके से इतिहास नहीं बदला जा सकता, शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता। यह धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता से जुड़ा है। संस्थापक [more…]