तमिलनाडु के मंदिरों में दलितों को पूजा करने पर रोक से हाईकोर्ट खफा

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मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि मंदिर में अनुसूचित जाति को पूजा करने से रोकने के बाद हमें “अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए”। जस्टिस पीटी आशा ने कहा कि न्यायालय मूकदर्शक बनकर अस्पृश्यता की प्रथा को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है।

आरोप है कि एक स्थानीय मंदिर ने अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित एक व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिस पर हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे कृत्य, जहां एक समुदाय दूसरे को पूजा करने से रोक रहा था, “हमें अपना सिर शर्म से झुका देना चाहिए।”

जस्टिस पीटी आशा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को “भगवान, जो सभी का है” की प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, और इसके बावजूद कि भारत का संविधान किसी के विश्वास के बावजूद स्थिति की समानता की गारंटी देता है।

जस्टिस आशा ने कहा कि देश को औपनिवेशिक शासन से आजादी मिलने के पचहत्तर साल बाद और संविधान सभा द्वारा अपने देशवासियों को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य दिए जाने के बाद, जो अपने नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा, सभी के लिए स्थिति और अवसर की समानता और एक व्यक्ति की गरिमा और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इस मामले में सामने आए उदाहरणों से हम में से प्रत्येक को अपना सिर झुका लेना चाहिए।

अदालत एम माथी मुरुगन नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसे पुदुक्कोट्टई जिले के एक मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने अदालत से अरुलमिघु श्री मंगला नायकी अम्मन मंदिर में पूजा करने का उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया था।

अदालत को बताया गया कि कुछ लोग “केवल एक विशेष समुदाय में जन्म के कारण याचिकाकर्ता समुदाय के सदस्यों से श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे हैं।” जो याचिकाकर्ता और उसके समुदाय के सदस्यों को उक्त मंदिर में पूजा करने से रोक रहे थे। ऐसा तब हुआ जब सभी ग्रामीण एक शांति समिति की बैठक के माध्यम से एक समझौते पर पहुंचे थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एससी समुदाय के ग्रामीणों को भी मंदिर तक पहुंच, प्रार्थना करने और मंदिर के त्योहारों में बिना किसी बाधा के भाग लेने की अनुमति होगी।

न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सभी संबंधित पक्षों को शांति समिति के इस फैसले का पालन करना होगा। यह न्यायालय मूकदर्शक नहीं रह सकता है और अस्पृश्यता की प्रथा को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। इसलिए, 13.12.2021 को आयोजित शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूसरे प्रतिवादी को निर्देश देते हुए इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता और उसके समुदाय को अन्य लोगों की तरह मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शांति समिति की बैठक के लिए कोई कानूनी बल नहीं है, लेकिन इसमें भाग लेने के बाद, वे इसमें लिए गए निर्णय से बंधे हैं। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो क्षेत्र के राजस्व मंडल अधिकारी को हस्तक्षेप करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एस राजशेखर पेश हुए। विशेष सरकारी वकील पी सुब्बाराज प्रतिवादी जिला प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी मंदिर प्राधिकारियों की ओर से अधिवक्ता एम अनबरसन उपस्थित हुए।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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