सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाला न्यूज़क्लिक एडिटर-इन-चीफ की जमानत की सुनवाई का मामला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक एडिटर-इन-चीफ प्रवीर पुरकायस्थ  और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई दिवाली की छुट्टी के बाद होगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने चीन से फंडिंग के जरिये देश में चीनी प्रोपोगंडा करने के आरोप में दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। पिछले महीने यह केस वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ के सामने पेश किया था। जिसे बाद में चंद्रचूड़ ने जस्टिस गवई और जस्टिस प्रशांत की बेंच को सौंप दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए इस बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि “यह ऐसा केस है जो साफ-साफ इस कोर्ट की पंकज बंसल से संबंधित रूलिंग के तहत आता है। जिसके मुताबिक गिरफ्तारी के आधार को लिखित तौर पर दिया जाना है। गिरफ्तारी का मेमो देखिए। कुछ भी दिया नहीं गया है।”

जस्टिस गवई ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि हम इसको छुट्टी के तुरंत बाद लेंगे।

इस पर सिब्बल ने पुरकायस्थ की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर भी राहत देने का आवेदन है। वह शख्स 71 साल का है।

इस पर जस्टिस गवई ने सिब्बल से कहा कि अंतरिम रिलीफ के आवेदन के साथ ही मुख्य याचिका पर कोर्ट अगली तारीख को सुनवाई करेगी।

इसके पहले 13 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ की याचिका को खारिज कर दिया था। सिब्बल ने वहां भी पंकज बंसल के केस का ही हवाला दिया था। लेकिन कोर्ट ने यूएपीए में इसके ना लागू होने की बात कहकर उसे खारिज कर दिया था।

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