उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कपिल सिब्बल के बीच तीखा वार-पलटवार

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले गुरुवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के लिए निर्णय लेने और “सुपर संसद” की तरह कार्य करने हेतु समयसीमा निर्धारित करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से प्रेरित होता है। इसके जवाब में, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हर बात देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है।

धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने और “सुपर संसद” की भूमिका निभाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक शक्तियों पर “परमाणु मिसाइल” नहीं दाग सकता। सिब्बल ने धनखड़ के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी का प्रत्येक शब्द राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा उनके पास भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की थी। इस निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका “सुपर संसद” की भूमिका नहीं निभा सकती और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द राष्ट्र के सर्वोच्च हित से प्रेरित होता है।

उन्होंने कहा, “मुझे यह काफी दिलचस्प लगता है कि कुछ लोगों ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि संवैधानिक पद औपचारिक और सजावटी हो सकते हैं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका-चाहे वह संवैधानिक पदाधिकारी हो या सामान्य नागरिक-के बारे में गलत धारणा से अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता।”

एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने लिखा, “सुप्रीम कोर्ट: संसद को कानून पारित करने का पूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वह संविधान की व्याख्या करे और पूर्ण न्याय करे (अनुच्छेद 142)।” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, वह हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है।

सिब्बल ने पिछले शुक्रवार को धनखड़ की न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियों की आलोचना की थी और इसे “असंवैधानिक” करार दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी राज्यसभा सभापति को इस तरह का “राजनीतिक बयान” देते नहीं देखा।

धनखड़ द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ कड़े शब्दों का उपयोग करने के एक दिन बाद सिब्बल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पद “किसी पार्टी के प्रवक्ता” की तरह कार्य नहीं कर सकते।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा, “हर कोई जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी दोनों सदनों के बीच में होती है। वे सदन के अध्यक्ष होते हैं, न कि किसी एक पार्टी के। वे वोट नहीं देते, केवल तभी वोट देते हैं जब मत बराबर हों। यही बात उच्च सदन पर भी लागू होती है। सभापति को विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच निष्पक्ष रहना चाहिए।”

सिब्बल ने आगे कहा, “आप जो भी कहें, वह निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी सभापति किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रहा कि धनखड़ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में कोई भी सभापति किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रतीत होता है, तो आसन की गरिमा कम होती है।”

सिब्बल ने धनखड़ की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा, “आपने कहा कि अनुच्छेद 142 परमाणु मिसाइल जैसा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ दी हैं, जो संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं, न कि सरकार द्वारा। यह पूर्ण न्याय करने का अधिकार है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

सिब्बल ने कहा, “राज्यपाल राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। जब कोई विधेयक पारित होता है, तो वह राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल टिप्पणी कर सकता है और उसे वापस भेज सकता है, लेकिन यदि विधेयक दोबारा पारित होता है, तो संविधान के अनुसार राज्यपाल को अपनी सहमति देनी होती है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए मामला केंद्र के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास व्यक्तिगत शक्तियाँ नहीं होतीं।”

धनखड़ ने कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कैसे की जा सकती है। इस पर सिब्बल ने आश्चर्य जताया और पूछा कि राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या राज्यपाल दो साल तक ऐसे विधेयक पर बैठे रह सकते हैं, जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। सिब्बल ने इसे विधायिका की सर्वोच्चता में हस्तक्षेप बताया।

उन्होंने सुझाव दिया, “यदि आपको किसी निर्णय से समस्या है, तो उसकी समीक्षा कीजिए। यदि फिर भी समस्या है, तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी राय लीजिए।”

सिब्बल ने धनखड़ की टिप्पणियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा, “उन्होंने 1984 की बात की, लेकिन 2002 का ज़िक्र नहीं किया। आपने आपातकाल की बात की, लेकिन अघोषित आपातकाल की बात नहीं की, जो चल रहा है। आपने संस्थानों पर कब्जे की बात नहीं की।” उन्होंने कहा कि धनखड़ केवल कांग्रेस सरकारों के दौरान की घटनाओं का ज़िक्र करते हैं, 2014 के बाद की नहीं।

सिब्बल ने आगे कहा, “हमने दिसंबर में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर 50 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अब अप्रैल है, और पाँच महीने बाद भी यह पता लगाने में समय लग रहा है कि वे हस्ताक्षर वास्तविक हैं या नहीं। इसमें और कितने महीने लगेंगे?”

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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