प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम हमले से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा राठौर को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब राज्य के वकील ने सूचित किया कि न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार , राठौर अधिकारियों के समक्ष पेश हुई थीं और उनका बयान दर्ज किया गया था।
राहत प्रदान करते हुए पीठ ने कहा कि वह जांच में सहयोग करना जारी रखेगी। पीठ राठौर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
जनवरी में, न्यायालय ने गायिका को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा था कि उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष बुलाए जाने पर, पहली बार 19 जनवरी को उपस्थित होना होगा। यदि वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
राठौर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर कथित रूप से “भारत विरोधी बयान” प्रकाशित किए थे।
यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राठौर की उस याचिका को खारिज करने के लगभग ढाई महीने बाद आया है जिसमें उन्होंने इस मामले में “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने” सहित कई आरोपों पर एफआईआर को चुनौती दी थी।
(जनचौक ब्युरो)