ईडी निदेशक कार्यकाल विस्तार और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन अवैध है- न्यायमित्र विश्वनाथन ने SC में कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विस्तार अवैध था। विश्वनाथन ने विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

उन्होंने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष कहा कि यह मुद्दा वर्तमान निदेशक के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत के बारे में है। एमिकस क्यूरी ने यहां तक राय दी है कि न केवल विस्तार, बल्कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में 2021 में संशोधन, जो केंद्र को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने में सक्षम बनाता है, अवैध है।

एमिकस ने आगे तर्क दिया कि यह एक्सटेंशन केवल कॉमन कॉज जजमेंट के निर्देश के कारण अवैध नहीं है कि मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि निर्णय में किए गए विशिष्ट अवलोकन के कारण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विस्तार दिया जाना चाहिए।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के नेतृत्व वाली एक पीठ ने विश्वनाथन को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। विश्वनाथन ने कहा कि विस्तार न केवल कॉमन कॉज फैसले के इस निर्देश के कारण अवैध है कि मिश्रा को नवंबर 2021 से आगे विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इस फैसले में किए गए विशिष्ट अवलोकन के कारण भी विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कार्यपालिका के प्रभाव से अलग होने के व्यापक सिद्धांत पर आपको इस पर विचार करना होगा। विस्तार के मामले में ‘जनहित’ कैसे अस्पष्ट है, इसके एक अहम पहलू पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी गौर किया है। यह अनिवार्यता के बारे में नहीं बल्कि सिद्धांत के बारे में है।

पीठ ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में 2021 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जो केंद्र को ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार करने में सक्षम बनाता है।

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस आधार पर विस्तार का विरोध किया कि अलग-अलग विस्तार अधिकारी की स्वतंत्रता पर लागू होता है और जब कार्यकाल तय होता है, तो यह सार्वजनिक अधिकारियों को ताकत देता है और उन्हें स्वतंत्र उद्देश्यों से प्रभावित करता है।

सिंघवी ने कहा कि यहां कानून प्रभावी रूप से कह रहा है कि कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं, बल्कि पांच बार के लिए बढ़ाया जाएगा। संदेश स्पष्ट है कि यदि अधिकारी कार्यपालिका की बोली लगाने में विफल रहता है तो इस तरह का विस्तार नहीं दिया जाएगा। यह अदालत के लगातार फैसलों के विपरीत है जो आलोक वर्मा में दोहराया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि जिस दिन मामला सुनवाई के लिए लिया जाएगा, उस दिन एमिकस क्यूरी प्रस्तुतियां पेश कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति के बाद ही एमिकस सबमिशन रख सकते हैं।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। केंद्र सरकार ने लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ईडी प्रमुख मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने के इरादे से दायर की गई है।

एक जवाबी हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जनहित याचिका स्पष्ट रूप से प्रेरित है और ईडी द्वारा राजनीतिक रूप से उजागर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही जांच को प्रभावित करने का इरादा है। याचिका का असली मकसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है।

दरअसल मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के अपने फैसले को लेकर केंद्र सरकार लंबे समय से राजनीतिक विवाद में फंस गई है, जिन्हें पहली बार नवंबर 2018 में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार उन्हें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के दो साल बाद सेवानिवृत्त होना था। हालांकि नवंबर 2020 में सरकार ने पूर्वव्यापी रूप से आदेश को संशोधित किया और उनका कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया।

इस पूर्वव्यापी संशोधन की वैधता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ में एक अतिरिक्त वर्ष के लिए मिश्रा के कार्यकाल का विस्तार किया गया था।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि विस्तार केवल ‘दुर्लभ और असाधारण मामलों’ में थोड़े समय के लिए दिया जा सकता है। मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार के कदम की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि निदेशालय के प्रमुख को और कोई विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

नवंबर 2021 में मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के तीन दिन पहले दो अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए थे, जिनमें दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया था। संसद द्वारा दिसंबर में इन संशोधनों के बल पर सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को अब एक बार में एक वर्ष के लिए प्रारंभिक नियुक्ति से पांच वर्ष पूरा होने तक बढ़ाया जा सकता है।

पिछले साल नवंबर में मिश्रा को एक साल का और विस्तार दिया गया था, जिसे अब चुनौती दी गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में हालिया संशोधन को भी कम से कम आठ अलग-अलग जनहित याचिकाओं में शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले शामिल हैं। कॉमन कॉज़ में शीर्ष अदालत द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के अलावा, सीबीआई और ईडी के निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल पर केंद्र को “निरंकुश विवेक” प्रदान करने और जांच निकायों की स्वतंत्रता से समझौता करने को चुनौती दी गई है।

एक जवाबी हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाएं अप्रत्यक्ष राजनीतिक हितों से प्रेरित हैं क्योंकि वे उन राजनीतिक दलों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं जिनके नेताओं पर वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की जा रही है।

केंद्र सरकार का आरोप है कि याचिकाएं यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई हैं कि प्रवर्तन निदेशालय निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर सके।

(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

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