चुनाव आयोग यदि वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो संविधान को नुक़सान: जस्टिस जोसेफ

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ ने चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि समय रहते चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह चुनाव आयोग द्वारा संविधान को सबसे बड़ा नुक़सान पहुंचाने वाला क़दम होगा।

जस्टिस केएम जोसेफ ने चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के इस्तेमाल के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करने के भारत के चुनाव आयोग (इसीआई) के महत्व को रेखांकित किया। इस तरह की पहचान के आधार पर वोट की अपील करना कानून द्वारा निषिद्ध है, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि “वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल निषिद्ध है। चुनाव आयोग को इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे समय रहते ऐसा करना चाहिए। उन्हें मामलों को लंबित नहीं रखना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

जस्टिस जोसेफ एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित “बदलते भारत में संविधान” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। यह तीन दिवसीय सम्मेलन है और आज इसका दूसरा दिन था। सम्मेलन में जस्टिस जोसेफ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमचेन मामले में दिए गए अपने 7 जजों की पीठ के फैसले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) की व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंद्वी या दर्शकों में से किसी के धर्म के आधार पर अपील करना वर्जित है।

जस्टिस जोसेफ ने आगे कहा कि चुनाव अभियान में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म की अपील तथ्यों के आधार पर चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर तय की जाने वाली बात है। मैं इससे भी आगे जाऊंगा। आपको समझना होगा कि राजनेता अपनी सीमाओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मैं कहूंगा कि अगर वे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कोई भी अभ्यास अपनाते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, जो तुरंत धार्मिक पहचान बनाए और उन्हें वोट दिलाए… क्योंकि मेरा मानना है कि साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कि लक्ष्य। राजनीतिक सत्ता हासिल करना लोगों की सेवा करने का साधन हो सकता है। जिस साधन से आपको राजनीतिक सत्ता मिलती है, वह शुद्ध होना चाहिए।

जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि वर्तमान सरकार के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि मीडिया कंपनियों के व्यवसाय पर उसका नियंत्रण है तो बाद में वे लाइन में आ जाएंगे और अपनी स्वतंत्रता और कर्तव्य को त्याग देंगे। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत संघ बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, (1995) 2 एससीसी 161 में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख किया। उक्त फैसले में यह माना गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षित करने, सूचित करने और मनोरंजन करने का अधिकार भी शामिल है। साथ ही शिक्षित, सूचित और मनोरंजन करने का अधिकार भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जानना अपने आप में मौलिक अधिकार है। यदि आप नहीं जानते तो आप लोकतंत्र में कैसे भाग लेंगे? आप तब तक भाग नहीं ले सकते जब तक मीडिया घरानों से आने वाली सूचना का प्रवाह शुद्ध न हो, यानी यह निष्पक्ष हो और किसी की मदद करने के एजेंडे के साथ न हो, न कि किसी अन्य राजनीतिक दल को नष्ट करने के लिए हो।

जस्टिस जोसेफ ने चिंता व्यक्त की कि यदि मीडिया निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है और सरकार से सवाल करना बंद कर रहा है तो इसका संविधान के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह चुनावी प्रणाली को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा कि यदि मीडिया ही नहीं उठेगा तो हमें शासन करने वाले लोगों से कौन सवाल करेगा? लोग कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाना मीडिया की भूमिका नहीं है। मैं भी कहता हूं कि विपक्ष बनना मीडिया की भूमिका नहीं है। लेकिन ऐसा क्षेत्र है, जहां यह इस अर्थ में परस्पर क्रिया बन जाता है कि ऐसे मुद्दे हैं, जो आम आदमी के लिए मायने रखते हैं, जिन्हें मीडिया को अपने कर्तव्य के रूप में उठाना चाहिए। विपक्ष से स्वतंत्र होकर, इसे उठाना उसका कर्तव्य है।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि मीडिया ने मणिपुर में जातीय संघर्षों को उसी तीव्रता से लगातार और सामूहिक रूप से कवर किया होता जैसा कि उन्होंने हाल ही में पुणे में पोर्श कार दुर्घटना मामले के लिए किया तो परिणाम बहुत बेहतर होते। उदाहरण के लिए अगर एक स्वर में कहें तो मीडिया मणिपुर के लिए बिना रुके काम करता, जैसा कि उसने पुणे में हुई हाल की घटना के लिए किया तो शायद बहुत बेहतर चीजें हो सकती थीं।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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