अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में दलित-बहुजन छात्रों का शोषण, वीसी के कारनामों का विरोध पड़ा भारी

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वर्धा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में कुलपति और विवि प्रशासन की तानाशाही से कई छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

प्रशासन ने विश्वविद्यालय विरोधी कृत्य करने और सोशल मीडिया पर मानहानि कारक चीजों को प्रसारित करने का आरोप लगाकर तीन छात्रों को निलंबित/ निष्कासित कर दिया है। आठ महीने से छात्र न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

निलंबित शोध छात्र राजेश कुमार कहते हैं कि “दलित-बहुजन शोधार्थियों का हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन शोषण कर रहा है; छात्रों का अधिनियम विरुद्ध निलंबन/निष्कासन किया गया है।”  

विश्वविद्यालय से निलंबित छात्र

वह कहते हैं कि हमारी पीएचडी, विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध, बिना हमारा पक्ष सुने विगत 08 माह (27 जनवरी 2024 से) पहले रद्द कर दी गई है। हम इसे पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं और उच्च शिक्षा से संबंधित सभी संस्थानों में शिकायतें दर्ज कर चुके हैं, परंतु संबंधित संस्थानों ने हमारे निष्कासन / निलंबन को लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अपने निष्कासन / निलंबन के संदर्भ में राजेश कुमार कहते हैं कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से हो रही अनियमितताओं के विरुद्ध हम लोग वैधानिक तरीके से विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के कारण पूर्व कुलपति रजनीश शुक्ल को कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देना पड़ा था।

उन पर 50 से अधिक शिक्षक नियुक्तियों में धांधली, शिक्षिका के यौन शोषण और इस प्रकरण से जुड़े वायरल स्क्रीनशॉट्स के आरोप थे। शुक्ल के इस्तीफे के बाद, विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईएम नागपुर के निदेशक भीमराव मेत्री को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा।

मेत्री ने एक निलंबित शिक्षक, धर्वेश कठेरिया, को बिना जांच और निर्णय के कुलसचिव / कुलानुशासक पद पर नियुक्त कर दिया और विश्वविद्यालय का संपूर्ण कार्यभार उनके ऊपर छोड़ दिया।

कठेरिया द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता और अधिनियम के विरुद्ध छात्रों / शिक्षकों पर कार्यवाही के आरोप लगे, जिसके कारण कुलपति ने कठेरिया को कुलसचिव पद से हटाया।

इन आरोपों की जांच के लिए अभी तक कोई समिति नहीं बनाई गई है, और ना ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।

केंद्र द्वारा कुलपति मेत्री की नियुक्ति के खिलाफ वरिष्ठ प्रोफेसर लेला करुण्यकारा ने उच्च न्यायालय, नागपुर में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद कुलपति की नियुक्ति को अवैध करार दिया था।

परंतु मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को यह नागवार गुजरा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत एक दलित शिक्षक, जो कुलपति पद का दावेदार था, की अवैध नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। इसी के चलते, उसे एक साजिश के तहत निलंबित कर दिया गया और अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर के के सिंह को कार्यकारी कुलपति पद पर नियुक्त कर दिया गया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कुलपति केके सिंह और कुलसचिव आनंद पाटिल

वर्तमान कुलपति केके सिंह व कुलसचिव आनंद पाटिल द्वारा 5 छात्रों के निलंबन व निष्कासन को वापस नहीं लिया गया है। आर्थिक रूप से सक्षम दो छात्र, निरंजन कुमार और विवेक मिश्र, ने उच्च न्यायालय से निष्कासन / निलंबन के आदेश पर रोक लगवा ली। प्रकरण की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने छात्रों का निलंबन / निष्कासन प्राकृतिक न्याय के खिलाफ माना है।

वर्तमान कुलपति केके सिंह और कुलसचिव आनंद पाटिल को पिछले 08 महीनों में इस प्रकरण की जानकारी ऑफिशियल ईमेल, फोन और पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार देने के बावजूद कोई कार्रवाई न करना एक संगठित षड्यंत्र को दर्शाता है। प्रथम दृष्टया, अप्रैल 2019 से अगस्त 2023 के बीच शिक्षक नियुक्तियों में धांधली को इस पूरी स्थिति का प्रमुख कारण माना जा सकता है।

(प्रेस विज्ञप्ति)

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