कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तर्ज पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों पर एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘केवल गुजराती ही धोखेबाज हो सकते हैं।‘ तेजस्वी की इस टिप्पणी पर अहमदाबाद के एक स्वैच्छिक संगठन, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार और अपराध निवारक परिषद (गुजरात राज्य) के उपाध्यक्ष हरेश मेहता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की है।
मेहता ने आरोप लगाया है कि 22 मार्च को पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए यादव ने कहा था, ‘आज के देश के हालत में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उसके ठगी को माफ किया जाएगा। एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेंगे भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा।‘ मेहता ने आरोप लगाया कि 25 मार्च को आजतक डिजिटल न्यूज देखते समय उन्होंने यूट्यूब पर यादव के ‘अपमानजनक भाषण’ को देखा।
उन्होंने दावा किया कि यादव के बयान ने ‘पूरे गुजराती समुदाय’ को बदनाम किया है और ऐसे बयानों के कारण, दूसरे समुदायों के लोग ‘गुजराती को बदमाश, धोखेबाज और अपराधी के रूप में देखेंगे।‘ मेहता ने यह भी दावा किया कि बयान, सभी गुजरातियों को धोखेबाज़ों के साथ जोड़कर दिया गया है जिससे गुजरातियों को ‘मानसिक और शारीरिक नुकसान’ पहुंचा है। मेहता ने यादव के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने, समन या वारंट जारी करने और अदालत में उनकी उपस्थिति की मांग करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा है।
उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए ‘कड़ी से कड़ी सजा’ की भी मांग की है। मामले में डीजे परमार ने बुधवार को सुनवाई की और अब मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी। मेहता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता पी आर पटेल ने कहा कि, ‘मजिस्ट्रेट की अदालत अब एक आपराधिक जांच करेगी और जांच के आधार पर फैसला करेगी कि क्या आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए या समन जारी किया जाना चाहिए।‘
इससे पहले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है।‘ जिसके खिलाफ सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। राहुल गांधी के बाद यह एक और राजनीतिक नेता के खिलाफ दायर दूसरी आपराधिक मानहानि शिकायत है।
इसके अलावा 15 अप्रैल को, अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में उनके बयानों पर आपराधिक मानहानि शिकायत में तलब किया था। दोनों नेताओं को 23 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
(कुमुद प्रसाद जनचौक की सब एडिटर हैं।)
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