विपक्ष शासित राज्यों- तमिलनाडु, पंजाब और केरल के राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने और मंजूरी न देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और राज्यपालों के इस आचरण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणियों से राज्यपालों के पद की गरिमा पर गंभीर आंच आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर को केरल राज्य की इस दलील में दम पाया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक को मंजूरी देने और सात को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले आठ प्रमुख विधेयकों को दो साल तक लंबित रखकर एक “प्रतिद्वंद्वी” की तरह व्यवहार किया।
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को इतनी “असाधारण लंबी अवधि” तक लंबित रखने का न तो कोई कारण बताया गया और न ही कोई औचित्य। यह भी न्यायालय के ध्यान से नहीं बचा कि राज्यपाल ने केरल द्वारा दायर याचिका पर 20 नवंबर को राजभवन को नोटिस जारी करने के बाद ही विधेयकों पर कार्रवाई की।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यहां राज्य द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है उसमें कुछ दम है। राज्यपाल इन विधेयकों पर दो साल तक क्या कर रहे थे। राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल विधायिका द्वारा लोकतांत्रिक कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
राज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके “राजनीतिक और गैर-राजनीतिक” दोनों पहलू थे। उन्होंने कहा कि ‘मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि लेकिन हम इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल को जवाबदेही तय करने की जरूरत है। हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति हमारी जवाबदेही है.. लोग हमसे पूछते हैं।”
केरल की और से वेणुगोपाल ने कहा कि कोई भी संवैधानिक प्राधिकार मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। “कृपया दृढ़ता से कदम उठाएं अन्यथा लोगों को नुकसान होगा। राज्यपालों को कार्टे ब्लांश नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 168 के तहत, एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है।”
वेंकटरमणि ने एक बिंदु पर कहा, “प्रत्येक विधेयक को लोगों के अनुकूल विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना आसान था”। लेकिन वेणुगोपाल इस बात पर अड़े रहे कि राज्यपाल को सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सदन को कारण बताना चाहिए।उन्हें (राज्यपाल को) यह बताना चाहिए कि क्या विधेयकों ने अनुच्छेद 254 (केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगतता) का उल्लंघन किया है या क्या विधेयकों को संघ सूची में शामिल किया गया है। वे आंख मूंदकर सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।
वेणुगोपाल ने कहा कि इसके अलावा, आठ अन्य विधेयक हैं, जिनमें से एक धन विधेयक है, जो दो महीने पहले पारित किया गया था और उनकी सहमति के लिए उनके पास लंबित है।
उन्होंने कहा कि अदालत को इस बारे में दिशानिर्देश तय करने चाहिए कि राज्यपाल कब विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं; कब तक उन्हें मंजूरी देने से इनकार कर देना चाहिए; और उन्हें अनुच्छेद 200 के तहत किस अवधि तक सहमति देनी चाहिए। पीठ ने केरल को दिशानिर्देश तैयार करने के बिंदुओं को शामिल करने के लिए वर्तमान याचिका में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी। इसमें कहा गया है कि जैसे ही राज्यपाल ने 2021 से लंबित आठ विधेयकों पर विचार किया, याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में ही काम करने लगी।
वेणुगोपाल ने कहा कि सात विधेयकों में से तीन- विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 विधेयक संख्या 50, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 विधेयक संख्या 54 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022- राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए हैं।
वेणुगोपाल ने कहा कि खान शुरू में राज्यपाल द्वारा स्वयं प्रख्यापित अध्यादेश थे। राज्यपाल ने स्वयं इन अध्यादेशों को मंजूरी दी थी जो विधेयक बन गए। संविधान के अनुच्छेद 213(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। इसलिए, उस समय, राज्यपाल को इन कानूनों को बनाने के लिए राज्य विधायिका की क्षमता में कुछ भी असंवैधानिक नहीं मिला।
वेणुगोपाल ने मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्यपाल और केरल के मुख्यमंत्री को “एक साथ बैठने” की अटॉर्नी जनरल की पेशकश को “चेहरा बचाने का इशारा” बताया। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या राज्य “राजनीतिक हिसाब-किताब” निपटाने के लिए अदालत है या मुद्दे को हल करने के लिए कोई तटस्थ आधार ढूंढ रहा है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आइए हम आशा करें कि राज्य में कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता होगी। यदि ऐसा होता है, तो दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता नहीं होगी.. हम कोई रास्ता निकालने का फैसला राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की बुद्धिमत्ता पर छोड़ते हैं। अन्यथा, हम यहां दिशानिर्देश तय करने के लिए हैं।
हालांकि, वेंकटरमणी ने कहा कि वह “राज्य में क्या हो रहा है” पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा, ”राज्य में बहुत सारी चीजें हुई हैं।” इस पर वेणुगोपाल ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल की टिप्पणी से उनका क्या तात्पर्य है। “राज्य खूबसूरती से काम कर रहा है। यह कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में नंबर एक राज्य है.. वह क्या संकेत दे रहे हैं? यह अनुचित है”, वेणुगोपाल ने अटॉर्नी जनरल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल के मामले में दिया गया फैसला पढ़ना चाहिए। 28 नवंबर को राज्यपाल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक को मंजूरी दे दी और बाकी को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। संदर्भित विधेयकों में वे विधेयक भी शामिल हैं जो राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां करने की शक्तियों को राज्यपाल से छीनने का प्रस्ताव करते हैं। केरल लोकायुक्त की शक्तियों को सीमित करने और मिल्मा सोसायटी से संबंधित विधेयक को भी राष्ट्रपति के पास भेजा गया है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)
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