चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि सामान्य धारणा कि न्याय देना केवल न्यायपालिका का कार्य है, यह सही नहीं है, यह तीनों अंगों पर निर्भर करता है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किसी भी नजरअंदाजी से न्यायपालिका पर केवल अधिक बोझ पड़ेगा। कभी-कभी न्यायपालिका केवल कार्यपालिका को धक्का देती है, लेकिन उसकी भूमिका या इसे हड़पती नहीं है। एक संस्था को दूसरी संस्था के खिलाफ चित्रित करने या एक विंग को दूसरे के खिलाफ रखने की उसकी शक्तियां केवल लोकतंत्र के लिए एक गलतफहमी पैदा करती हैं। यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि आज से 72 साल पहले हमने संविधान अपने हाथ में लिया था। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस संविधान को विकसित किया, जो 20वीं सदी का एक अद्भुत दस्तावेज है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शायद यह तथ्य है कि यह बहस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस प्रकार की बहसों और चर्चा के माध्यम से राष्ट्र प्रगति करता है, विकसित होता है। उन्होंने इस प्रक्रिया में वकीलों और न्यायाधीशों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सबसे प्रत्यक्ष और दृश्यमान खिलाड़ी निश्चित रूप से इस देश के वकील और जज हैं।चीफ जस्टिस ने भारत के संविधान के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे निर्माताओं द्वारा रखी गई नींव पर, यह 1949 में अपनाए गए दस्तावेज की तुलना में अधिक समृद्ध और जटिल दस्तावेज बन चुका है।
चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि जजों पर बढ़ते हमले न्यायपालिका के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं ।इनमें शारीरिक हमलों के साथ ही मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया द्वारा किए जाने वाले हमले भी शामिल हैं ।चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि ये हमले प्रायोजित और समकालिक प्रतीत होते हैं । कानून लागू करने वाली एजेंसियों, विशेष रूप से केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह के दुर्भावनापूर्ण हमलों से प्रभावी ढंग से निपटने की जरूरत है । सरकारों से एक सुरक्षित वातावरण बनाने की उम्मीद की जाती है, ताकि न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी निडर होकर काम कर सकें ।
चीफ जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि तमाम भूमिकाओं में एक कानूनी पेशेवर के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें ‘न्यायपालिका के भारतीयकरण’ का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली, जैसा कि आज हमारे देश में मौजूद है, अनिवार्य रूप से अभी भी औपनिवेशिक प्रकृति की है । इसमें सामाजिक वास्तविकताओं या स्थानीय परिस्थितियों का कोई हिसाब नहीं है। सीजेआई रमना ने कहा कि कुछ ऐसा हो कि लोगों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने में आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब वादियों को सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा, तभी प्रक्रिया और परिणाम में उनका विश्वास मजबूत होगा ।
जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि दुनिया में कहीं और एक आम आदमी द्वारा लिखे गए एक साधारण पत्र को सर्वोच्च आदेश का न्यायिक ध्यान मिलता होगा । हां, कभी-कभी दुरुपयोग के कारण इसका ‘प्रचार हित याचिका’ कह कर मजाक उड़ाया जाता है। प्रेरित जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ।
चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार चार महिला जज हैं । उन्होंने पुलिस और कार्यपालिका को अदालती कार्यवाही में सहयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया । उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश भर के पुलिस थानों के आधुनिकीकरण के लिए लागू मॉडल का अनुसरण कर सकती है । न्याय देने में तेजी लाने के लिए नए कोर्ट को आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस होना चाहिए ।. इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाले आधुनिक उपकरण और हाई स्पीड नेटवर्क जरूरी हैं।
चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक ढांचे में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध किया । इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए कॉलेजियम अच्छी तरह से काम कर रहा है । हमें इस मामले में केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद है।
इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता नहीं होने चाहिए । हमें आज इसके बारे में सोचना चाहिए । 2004 में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले कानून निर्माता केवल 23% थे, अब यह 43% हो गया है । क्या यह संविधान के निर्माता थे की परिकल्पना की गई है? हमें इस पर विचार करना चाहिए ।
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं जब तक हमारे जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहती है, तब तक हमें एक मजबूत संविधान की आवश्यकता महसूस नहीं होती है । जब हाल की त्रासदी जैसी बड़ी त्रासदी राष्ट्र को घेर लेती है और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, पार्टी लाइनों के पार कदम उठाती है, केंद्र के साथ मिलकर सभी राज्य एक आम आदमी को संविधान का महत्व महसूस करते हैं।
(जेपी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
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