गुजरात HC के कुछ ‘दिलचस्प’ फैसले देखने को मिले हैं: राहुल गांधी केस की सुनवाई में SC जज की टिप्पणी

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राहुल गांधी के केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की, कि गुजरात हाईकोर्ट के कुछ फैसले पढ़ने में बहुत दिलचस्प लगते हैं। जस्टिस बीआर गवई ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली पीठ का नेतृत्व किया। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के कुछ ‘दिलचस्प’ फैसले देखने को मिले हैं, जो सैकड़ों पृष्ठों में थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस एकल-न्यायाधीश पीठ ने सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, उन्होंने संसद सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानक के बारे में विस्तार से लिखा, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच नहीं की कि सजा देने वाली अदालत ने आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए कानून के तहत अधिकतम सजा देने के कारण का उल्लेख क्यों नहीं किया।

जस्टिस गवई ने कहा कि “ट्रायल जज ने अधिकतम दो साल की सज़ा दी। सज़ा दो साल या जुर्माना या दोनों है, इसलिए जब अधिकतम सज़ा दी जाती है तो कुछ तर्क दिए जाने चाहिए। ट्रायल जज ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। इस फैसले से न केवल एक व्यक्ति का, बल्कि पूरे मतदाताओं का अधिकार प्रभावित हुआ। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने व्यापक रूप से चर्चा की है कि संसद सदस्य विशेष उपचार के हकदार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मामले के दूसरे पहलू को नहीं छुआ है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य होना विशेष रियायतें देने का आधार नहीं है।”

एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि ‘जन प्रतिनिधियों के साथ आचरण का स्तर ऊंचा होना चाहिए’।

जस्टिस गवई ने जवाब दिया, “हाईकोर्ट के न्यायाधीश यही कहते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि एक संसद सदस्य से क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। 125 पेज लंबा यह फैसला पढ़ने में बहुत दिलचस्प लगता है। सॉलिसिटर-जनरल के राज्य से आने वाले कुछ निर्णय बहुत दिलचस्प होते हैं।” इस पर जेठमलानी ने कहा, “जब वह सॉलिसिटर-जनरल बनते हैं तो वह पूरे देश के लिए बोलते हैं”, इससे पहले गुजरात सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता का गृह राज्य था।

जस्टिस गवई ने कहा, “मेरा मतलब यही था, “मैं अब भी कहता हूं कि मैं महाराष्ट्र के अमरावती से हूं।”

सॉलिसिटर-जनरल मेहता ने स्वयं इस बिंदु पर हस्तक्षेप किया। “मैं भी गुजरात से हूं। मैं यह गर्व से कहता हूं।” फिर कानून अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तर्कसंगत फैसलों पर जोर देने के कारण हाईकोर्ट अक्सर सैकड़ों पृष्ठों के फैसले सुनाते हैं। कई बार कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, यही कारण है कि न्यायाधीश विस्तृत कारण बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई भी टिप्पणी.. मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं…उच्च न्यायालयों का मनोबल गिराने वाली हो सकती है।”

जस्टिस गवई ने कहा कि ये ‘असामान्य’ टिप्पणियां नहीं हैं, बल्कि हाल ही में आए दो निर्णयों से प्रेरित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को नियमित जमानत देने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसे शीर्ष अदालत ने पिछले महीने रद्द कर दिया था। तीस्ता की जमानत पर सुनवाई के दौरान भी जस्टिस गवई ने हाईकोर्ट के आदेश के लंबे होने के बावजूद प्रासंगिक पहलुओं पर विचार न करने के बारे में इसी तरह की टिप्पणियां की थीं।

उन्होंने आगे कहा, “हम जानते हैं कि ये मनोबल गिराने वाले हो सकते हैं, यही वजह है कि हम ऐसी टिप्पणी करने में धीमे हैं। मैं कोई भी टिप्पणी करने वाला आखिरी व्यक्ति हूं जब तक कि वह स्पष्ट न हो।”

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई की और अनुमति दे दी। ‘मोदी चोर’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह टिप्पणी 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली की है।

राहुल गांधी पर ‘मोदी’ उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की। गांधी परिवार के वंशज ने गुजरात की एक स्थानीय अदालत के साथ-साथ राज्य के हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

यहां तक कि शीर्ष अदालत ने गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में अपने नीचे की अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की लंबाई को भी छुआ और कहा, “विशेष रूप से जब अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य था तो विद्वान ट्रायल न्यायाधीश से कम से कम यह उम्मीद की जाती थी कि वह अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताएं। हालांकि विद्वान अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने आवेदनों को खारिज करने में बड़े पैमाने पर पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया।

जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की पीठ ने आदेश में इस प्रकार कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। विद्वान ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम दो साल की सजा सुनाई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह केवल दो साल की अधिकतम सजा के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हो गये। यदि सज़ा एक दिन कम होती तो प्रावधान लागू नहीं होते।

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में कहा कि शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी मोध वनिका समाज से हैं, जिसमें अन्य समुदाय भी शामिल हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि मोदी उपनाम कई अन्य जातियों के अंतर्गत आता है।

उन्होंने बताया कि मोदी समुदाय के 13 करोड़ सदस्यों में से केवल मुट्ठी भर भाजपा सदस्यों ने आपराधिक मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने तर्क दिया कि मोदी उपनाम साझा करने वाले व्यक्तियों का वर्ग आईपीसी की धारा 499/500 के अर्थ में एक पहचान योग्य वर्ग नहीं है जो मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है।

इसके बाद सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की सजा देना अत्यंत दुर्लभ है। सिंघवी ने कहा कि मैंने अभी तक कोई गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य अपराध नहीं देखा है, जो समाज के खिलाफ नहीं है, जो अपहरण, बलात्कार और हत्या नहीं है, जिसमें अधिकतम सजा दी जाती है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है?

उन्होंने तर्क दिया कि अधिकतम सजा का प्रभाव गांधी को आठ साल के लिए चुप कराने जैसा होगा, क्योंकि यह उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव से अयोग्य घोषित कर देगा।

उन्होंने मामले में सबूतों पर भी सवाल उठाए। शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर भाषण नहीं सुना है और उसकी जानकारी का स्रोत एक व्हाट्सएप संदेश और एक अखबार का लेख है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने खुद यह कहते हुए मुकदमे पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वह साक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। एक साल बाद वह खुद ही स्टे हटवा लेता है और एक महीने बाद सजा हो जाती है।

 उन्होंने लोक प्रहरी मामले में 2018 के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने से अयोग्यता पर भी रोक लग जाएगी। एक आपराधिक मामले में पूर्व कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सदस्य हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी संदर्भ दिया गया ।

राजिंदर चीमा, प्रशांतो चंद्र सेन, हरिन रावल वरिष्ठ वकील, तरन्नुम चीमा और एस प्रसन्ना वकील भी गांधी की ओर से पेश हुए।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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