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शरिया कोर्ट को कानून में कोई मान्यता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शरिया कोर्ट, काजी अदालत, दारुल कजा, काजियात अदालत आदि, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, को [more…]