सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-केंद्र ने राज्यों से भ्रामक आयुष विज्ञापनों पर कार्रवाई न करने को क्यों कहा?

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न्यायालय ने कहा केंद्र द्वारा 2023 में जारी एक पत्र ने नियम 170 के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से रोक दिया है, जिसके लिए लाइसेंसिंग अधिकारियों को आयुष विज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष अधिकारियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों कहा।

अदालत पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ चलाए गए कथित बदनामी अभियान के खिलाफ आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ) और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 2023 में जारी एक पत्र की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें नियम 170 के कार्यान्वयन पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई थी। नियम 170 को 2018 में 1945 के नियमों में जोड़ा गया था। इसने उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया जहां दवा का निर्माण किया गया था। इस नियम का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों से निपटना था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने उस पत्र का बचाव किया। उक्त पत्र में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश लाइसेंसिंग अधिकारियों को औषधि और कॉस्मेटिक नियम, 1945 (1945 नियम) के नियम 170 के तहत आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया। भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले में यह कदम उठाया गया।

आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, 25 मई, 2023 को आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के मद्देनजर पत्र जारी किया गया था कि नियम 170 को लागू किया जाना चाहिए। दरअसल  1945 के नियमों का नियम 170 लाइसेंसिंग अधिकारियों की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाता है। विचाराधीन पत्र केंद्र द्वारा 29 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था।

केंद्र ने कहा कि यह पत्र इसलिए जारी किया गया, क्योंकि प्रावधान को हटाने की अंतिम अधिसूचना में समय लगेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अंतिम राजपत्र अधिसूचना की प्रक्रिया में और समय लगेगा, विभिन्न राज्य / केंद्रशासित प्रदेश एसएलए के बीच भ्रम से बचने और परिहार्य मुकदमों को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय ने पत्र नंबर टी- 13011/1/2022-डीसीसी-भाग (2) दिनांक 29.08.2023 के माध्यम से सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि अंतिम अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।”अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष कई कार्यवाही का हवाला दिया, जिसमें इस नियम को चुनौती दी गई और अंतरिम राहत दी गई।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को आज बताया गया कि उक्त नियम को कई उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंततः केंद्र सरकार से विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद नियम की फिर से जांच करने को कहा है। चूंकि नियम पर अभी पुनर्विचार किया जाना बाकी है, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इसे लागू करने से बचें, जैसा कि आज अदालत को बताया गया।हालांकि, पीठ इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी।

जस्टिस अमानुल्लाह ने अवलोकन किया “हम स्पष्ट कर दें, आपके (केंद्र सरकार) पास सारी शक्ति है, आप नियम पर पुनर्विचार कर सकते हैं, आपने ऐसा किया है। लेकिन यह अजीब है कि नियम (नियम 170) वापस नहीं लिया गया। क्या आप यह उचित ठहरा सकते हैं कि आज मौजूद कानून लागू नहीं किया गया? क्या यह भारत के संविधान के तहत स्वीकार्य है?”

जस्टिस  कोहली ने आगे प्रश्न किया कि एक प्रशासनिक अधिनियम द्वारा, क्या आप उस विनियमन को ताक पर रख सकते हैं?

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने अदालत को आश्वासन दिया कि नियम 170 पर अंतिम निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा।

न्यायालय ने आम तौर पर भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए शिकायत निवारण तंत्र पर चर्चा की। इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि एक बार जब केंद्र को कोई शिकायत मिलती है, तो वह उसे कार्रवाई करने के लिए राज्य अधिकारियों को भेज देता है।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने सवाल किया कि क्या वर्तमान कानून भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है।

जस्टिस कोहली ने अवलोकन किया, “शिकायतें केवल संबंधित राज्यों को भेजी जाती हैं। हमें नहीं पता कि उन शिकायतों का क्या हुआ? भले ही बहुत सारे नियामक तंत्र हों और उनमें कोई सामंजस्य न हो, उपभोक्ता को कभी पता नहीं चलेगा कि शिकायत का क्या हुआ। आप अग्रेषित कर रहे हैं, यह आपके अधिदेश का अंत है… क्या यह दिखाना ज़रूरी नहीं होगा कि शिकायत पर कार्रवाई हुई? अन्यथा उपभोक्ता केवल तंग हो जायेगा।”

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि न्यायालय को यह आभास हो रहा है कि मौजूदा तंत्र प्रभावी नहीं है।न्यायालय का ध्यान जनता पर है। जो कोई भी सार्वजनिक हित के रास्ते में आने की कोशिश करेगा उसे हमारे हमले का सामना करना पड़ेगा।

न्यायालय ने संक्षेप में यह भी सवाल किया कि क्या भ्रामक या आपत्तिजनक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के पास पर्याप्त क्षमताएं हैं।अगर एएससीआई एकमात्र सिफारिशी संस्था है, और अगर आपने उन्हें शक्ति नहीं दी तो उनकी सिफारिशों का क्या महत्व है?”

न्यायालय ने आगे सवाल किया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है कि विज्ञापन कानून के अनुरूप हों। सीसीपीए की पिछली कार्रवाइयों से अवगत होने के बाद, न्यायालय ने कहा,”पूरे देश के लिए, अगर उनसे स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है, तो क्या यह एक मामूली संख्या नहीं है?…कानूनी समुदाय के लोगों के लिए जागरूकता सूचनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक सामान्य उपभोक्ता के लिए?”

न्यायालय के समक्ष मामला शुरू में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर केंद्रित था और क्या बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि के प्रवर्तकों) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

हालांकि, अंततः बड़े मुद्दों को कवर करने के लिए मामले का दायरा बढ़ाया गया। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह उपभोक्ता वस्तुओं के अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपत्तिजनक विज्ञापनों के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रिपोर्ट की गई अनैतिक प्रथाओं की जांच करना चाहता है।

बाद में, न्यायालय ने एक साक्षात्कार के दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई, जहां उन्होंने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एसोसिएशन पर “उंगली उठाने” के लिए कथित तौर पर न्यायालय की आलोचना की थी।

आज इन टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,”आप (आईएमए) कहते हैं कि दूसरा पक्ष (पतंजलि आयुर्वेद) गुमराह कर रहा है, आपकी दवा बंद कर रहा है – लेकिन आप क्या कर रहे थे?! … हम स्पष्ट कर दें, यह अदालत किसी भी तरह की पीठ थपथपाने की उम्मीद नहीं कर रही है। इस अदालत ने हमें भी ईंट-पत्थरों का हिस्सा दिया है, हमारे पास भी चौड़े कंधे हैं लेकिन..!”

आईएमए का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें आगे की दलीलें देने के लिए 14 मई को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया जाए।

इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी और बलबीर सिंह आज पतंजलि और बाबा रामदेव की ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि उन्होंने मूल अखबार के पन्ने दाखिल किए हैं, जिसमें अदालत के पहले के आदेशों का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बिना शर्त माफी मांगी गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने भी पतंजलि का प्रतिनिधित्व किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आईएमए अध्यक्ष की “अवांछनीय” टिप्पणियों से संबंधित मामले में एक आवेदन दायर किया गया है ।

(जे पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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