एससी-एसटी आरक्षण उप-वर्गीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस सवाल की जांच कर रही है कि क्या राज्य अनुसूचित जाति के भीतर उन समूहों की पहचान और उप-वर्गीकरण कर सकते हैं जो अधिक आरक्षण के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से एक बेहद अहम मामले की सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने एससी-एसटी आरक्षण के भीतर इसके उप-वर्गीकरण की अनुमति पर सुनवाई शुरू कर दी है‌।

यह पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि एससी-एसटी वर्ग को दिये जाने वाले आरक्षण को क्या विभिन्न उप वर्गों या सब कैटेगरी में बांटा जा सकता है नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए एससी-एसटी वर्ग के अंदर भी उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है।

सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को सवाल किया कि पिछड़े वर्गों के बीच समृद्ध उप-जातियों को आरक्षण सूची से “बाहर” क्यों नहीं किया जाना चाहिए और सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सात न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पूछा कि आरक्षण सूची से कोई बाहर क्यों नहीं होना चाहिए? इनमें से कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे बढ़ी हैं। उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए और सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए… वहां क्यों रहें?”

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि ये उन्नत उपजातियां उन उपजातियों के लिए जगह बनाने के लिए आरक्षण के दायरे से बाहर निकल सकती हैं जो अपेक्षाकृत अधिक हाशिये पर हैं या सबसे पिछड़ी हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “शेष उपजातियां जो अभी भी पिछड़ी हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए।”

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, “एक बार जब कोई व्यक्ति आईपीएस या आईएएस में शामिल हो जाता है, तो उसके बच्चों को गांव में रहने वाले अपने समूह के अन्य लोगों के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है.. फिर भी उसके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।” उन्होंने कहा कि यह संसद को तय करना है कि “शक्तिशाली या प्रभावशाली” समूह को कोटा सूची से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संकेत दिया कि आरक्षण की अवधारणा में बहिष्कार अंतर्निहित हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करते समय अगड़े वर्गों को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया था, लेकिन इसे संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था क्योंकि राष्ट्र वास्तविक समानता में विश्वास करता था न कि औपचारिक समानता में।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ इस सवाल की जांच कर रही है कि क्या राज्य अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के भीतर उन समूहों की पहचान और उप-वर्गीकरण कर सकते हैं जो अधिक आरक्षण के पात्र हैं।

यह संविधान पीठ पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की वैधता पर भी सुनवाई कर रही है। इस कानून के तहत पंजाब में एससी यानी अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में तय आरक्षण में मजहबी सिखों और वाल्मीकि समुदायों को 50 प्रतिशत आरक्षण और प्रथम वरीयता दी जाती है।

पंजाब सरकार ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि राज्यों को एससी श्रेणी के भीतर उप-जातियों की पहचान करने और उन्हें इस आधार पर अधिक आरक्षण देने का अधिकार है कि वे “हाशिए पर रहने वालों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हाशिए पर हैं”।

पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि, यदि समुदायों को सामान्य और पिछड़े में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पिछड़े समुदायों के भीतर भी ऐसा ही किया जा सकता है। राज्य ने तर्क दिया कि यदि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी इसकी अनुमति दी जा सकती है।

2010 में, राज्य उच्च न्यायालय ने ईवी चिन्नैया मामले में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के आधार पर प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी समूह को एससी के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार था। संविधान पीठ ने आगे घोषणा की थी कि एससी एक “समरूप समूह” थे और उप-वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

सिंह ने तर्क दिया कि 2006 के अधिनियम में किया गया उप-वर्गीकरण “समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि समानता में सहायता” के रूप में था। उन्होंने कहा कि “पिछड़ों में सबसे पिछड़े या कमजोरों में सबसे कमजोर” को पहली प्राथमिकता देने से कोई बहिष्कार नहीं किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पंजाब पक्ष से कहा कि आप कह रहे हैं कि एक संघीय ढांचे में, एक राष्ट्र के भीतर प्रत्येक राज्य उस राज्य की जातियों और समुदायों से विशिष्ट रूप से परिचित होता है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 और 342 के तहत पूरे देश के लिए जातियों और जनजातियों को नामित किया है। लेकिन इससे राज्यों की अधिक पिछड़ी उप-जातियों या समूहों की पहचान करने की शक्ति खत्म नहीं हो जाती, जिन पर विशेष ध्यान और लाभ की आवश्यकता है। संविधान इसे नहीं रोकता। एक राज्य का दायित्व है कि वह अपने सभी लोगों की देखभाल करे।”

पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि सरकार में दक्षता के लिए अधिक विविधता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उप-वर्गीकरण आरक्षण के प्रभाव को गहरा करने का एक तरीका था, ताकि लाभ सभी पिछड़े समूहों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि “हमने अभी तक यह नहीं देखा है कि सच्ची दक्षता क्या है क्योंकि हम अभी भी सच्ची समानता तक नहीं पहुंच पाए हैं यहां राज्य सबसे कमज़ोर व्यक्ति की मदद कर रहा है। राज्य को समावेशी होना चाहिए.. आखिरकार, राज्य का व्यवसाय उसके लोग हैं।”

संविधान पीठ इस तर्क से असहमत थी कि आरक्षण की अवधारणा में कोई बहिष्करण शामिल नहीं था। जस्टिस गवई ने पूछा कि पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण देकर भी क्या आप सामान्य वर्ग के 50% को बाहर नहीं कर रहे हैं?

लेकिन एक वकील ने कहा कि अगड़ी जातियों और पिछड़े समूहों के बीच की खाई अभी भी काफी है। उन्होंने कहा कि एक अनुसूचित जाति और एक वंचित अनुसूचित जाति की कमाई के बीच बहुत अंतर नहीं है। अंतर अभी भी कमजोर और सबसे कमजोर के बीच है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा है क्योंकि देश के कई हिस्सों से इन वर्गों के भीतर से ही आवाज उठती रही हैं कि इन्हें मिलने वाले आरक्षण के भीतर भी सब कैटेगरी होनी चाहिए। इनका तर्क है कि उनके वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उनके अंदर की कुछ जातियां ही ज्यादा उठाती हैं और कई जातियों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में बेहद कम है। इसके कारण एससी और एसटी वर्ग के भीतर भी असमानता बढ़ी है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से पंजाब में बाल्मीकि और मजहबी सिख, आंध्र प्रदेश के मडिगा, बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव आदि प्रभावित होंगी।

दरअसल यह देखने के बाद कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 एससीसी 394 मामले में 5-जजों की बेंच पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह की 5-जजों की बेंच और अनिरुद्ध बोस, जेजे ने मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया है।

ऐसा करते समय, न्यायालय ने कहा- “संविधान निर्माताओं द्वारा हमेशा आरक्षण पर विचार नहीं किया गया था। एक ओर, जो लोग सामने आए हैं उनका कोई बहिष्कार नहीं है, दूसरी ओर, यदि उपवर्गीकरण से इनकार किया जाता है, तो यह असमान को समान मानकर समानता के अधिकार को पराजित करेगा।“

ईवी चिन्नैया फैसले में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग बनाती हैं और इसमें कोई उपविभाजन नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लिमेंट (3) एससीसी 217 में निर्धारित सिद्धांतों को राष्ट्रपति सूची में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण या उपसमूह के लिए एक मिसाल कानून के रूप में लागू किया जा सकता है।

क्योंकि उस फैसले में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओबीसी का उपविभाजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार, संविधान ने ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से बाहर रखा है।

चूंकि उक्त निर्णय में फैसला सुनाया गया कि एससी श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 25-07-2006 को अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके बाद, पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (‘अधिनियम, 2006’) पारित किया, जिसने बाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए ‘प्रथम वरीयता’ आरक्षण को फिर से शुरू किया और कुल सीटों में से आधी सीटें आरक्षित कर दीं।

एससी श्रेणी के लिए अन्य सभी एससी समूहों से पहले इन दो समुदायों को प्रस्ताव दिया जाएगा। 29-03-2010 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ईवी चिन्नैया मामले में फैसले के आधार पर अधिनियम के इस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की गई।

2014 में, अपील पर सुनवाई करने वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने ईवी चिन्नैया की सत्यता का आकलन करने के लिए मामले को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। यह देखने के बाद कि ईवी चिन्नैया मामले में 5 जजों की बेंच के फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस, जेजे की 5 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया है।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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