Sunday, April 28, 2024

मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने वाले बच्चों को काउंसलिंग नहीं देने पर यूपी सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर उस घटना से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें एक स्कूल शिक्षक को छात्रों को अपने एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाते हुए देखा गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अपराध के अपराधी बनाए गए सभी बच्चों की काउंसलिंग के राज्य को दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि “राज्य का हलफनामा देखें। हमारे निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। किसी भी बच्चे की काउंसलिंग नहीं की गई है। हमने संगठनों के नाम भी दिए थे। यह पत्र और भावना में किया जाना है।”

उन्होंने कहा, ‘हमने टीआईएसएस की हालिया रिपोर्ट देखी है जिसमें गवाहों और प्रतिभागियों के तौर पर शारीरिक दंड में हिस्सा लेने वाले सभी छात्रों की काउंसिलिंग की बात कही गई है । राज्य द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, दिन में बहुत देर हो चुकी है। हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह विशेष रूप से गवाहों के बच्चों के लिए निर्देशों को तुरंत लागू करे।

राज्य सरकार को 28 फरवरी तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और मामले की सुनवाई 1 मार्च को फिर से की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था। त्यागी ने कथित तौर पर मुस्लिम छात्र के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की और एक वायरल वीडियो में सहपाठियों को उसे पीटने के लिए उकसाया। बाद में खुब्बापुर गांव के स्कूल को सील कर दिया गया।

तुषार गांधी ने दायर याचिका में मामले की समयबद्ध एवं स्वतंत्र जांच के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक छात्रों के खिलाफ हिंसा से निपटने के उपाय करने का अनुरोध किया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि स्कूल शिक्षक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। आईपीसी की धारा 295 ए में कहा गया है कि किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई भी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य दंडनीय अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियमसीएम जगन मोहन रेड्डी की आलोचना करने वाले एपी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति राकेश कुमार की अगुवाई वाली पीठ द्वारा पारित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कॉलेजियम और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को कड़ी फटकार लगाई थी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में सभी विवादास्पद टिप्पणियों को दरकिनार कर दिया और मामले का निपटारा कर दिया।

पीठ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें न्यायमूर्ति कुमार द्वारा 31 दिसंबर, 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति कुमार की टिप्पणियां राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आई थीं, जिसमें राज्य की भूमि की नीलामी को चुनौती देने वाले मामले से न्यायाधीश को अलग करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति कुमार ने अपने आदेश में इस पर कड़ी असहमति व्यक्त की थी। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम दो मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में, जबकि उच्च न्यायालय को कमजोर करने के अपने स्पष्ट प्रयासों के लिए राज्य में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाले शासन की भी निंदा की।

इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय सरकार पर अन्य संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाने से पीछे नहीं हटा।मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे में देरी की भी विस्तृत आलोचना की गई।

उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा था कि जब किसी न्यायाधीश की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता पर बिना किसी उचित आधार के सवाल उठाए जाते हैं, तो न्यायाधीश को अपने बचाव में निर्विवाद तथ्यों का उल्लेख करने का पूरा अधिकार है ।

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत थी, तो उपाय एक बड़ी पीठ या उच्च न्यायालय के समक्ष था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ठोस आधार के बिना किसी न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए कोई भी विचलन या उद्यम अवमानना है।इसने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को भी चिह्नित किया जिसमें प्रभावशाली या शक्तिशाली लोग इस धारणा के तहत हैं कि उन्हें अपनी सुविधानुसार और सिस्टम या गरीब नागरिकों के जोखिम के लिए कुछ भी करने का हर विशेषाधिकार है ।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अधिक पारदर्शी होना चाहिए और इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी संवैधानिक पदों पर होते हैं।न्यायमूर्ति कुमार ने कहा था कि यदि न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद कम से कम एक साल तक सेवानिवृत्ति के बाद की व्यस्तताओं पर विचार करने से बचते हैं तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद मिलेगी।इन टिप्पणियों को अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में नए मतदाताओं के नामांकन के लिए आधार नंबर मांगने वाले फॉर्म को नहीं बदलने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई।

याचिकाकर्ता के अनुसार, पिछले साल ECI के आश्वासन के बावजूद कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, फॉर्म अपरिवर्तित रहे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ECI के इस बयान पर गौर करते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया कि वह इस मुद्दे को संबोधित कर रहा है।

पीठ ने यह भी बताया कि पिछली याचिका का निपटारा आयोग  के इस वचन के आलोक में किया गया कि वे इस मुद्दे को देख रहे हैं और अदालत ने अनुपालन के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की है।पीठ ने कहा कि यह अवमानना कार्रवाई शुरू करने का मामला नहीं है।

पिछले सितंबर में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को वचन दिया था, जिसमें फॉर्म 6 और 6बी में “उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन” करने का वादा किया गया था। इसमें नए मतदाताओं के लिए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के लिए आधार विवरण मांगा गया। आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह भी स्वीकार किया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26-बी के अनुसार आधार नंबर जमा करना अनिवार्य नहीं है।

यह आश्वासन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष जी निरंजन द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने फॉर्म 6 और 6बी के मुद्दों पर प्रकाश डाला था। कांग्रेस नेता की याचिका मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के अधिनियमन से उपजी है, जिसे चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के अनुसार आधार नंबर को चुनाव आईडी कार्ड से जोड़ने के लिए प्रख्यापित किया गया। फॉर्म 6बी ने मतदाता सूची प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर ने मतदाताओं को सूचित करने में सुविधा प्रदान की। हालांकि, नए कानून के अनुसार, आधार-वोटर कार्ड लिंकेज पूरी तरह से स्वैच्छिक है।चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 और मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के लिए अलग चुनौती वर्तमान में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

जजों की तरह वकीलों का भी अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि वकीलों को अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन को संभालने में वकील की ओर से कुछ चूक देखने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षित जजों की तरह वकीलों को अनिवार्य ट्रेनिंग देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।

पीठ टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त विवाद का सार यह है कि अदालत ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सौविक के खिलाफ संज्ञान लिया। अदालत द्वारा कोई समन आदेश जारी नहीं होने के बावजूद, उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर उस घटना से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें एक स्कूल शिक्षक को छात्रों को अपने एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाते हुए देखा गया था।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अपराध के अपराधी बनाए गए सभी बच्चों की काउंसलिंग के राज्य को दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की “राज्य का हलफनामा देखें। हमारे निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। किसी भी बच्चे की काउंसलिंग नहीं की गई है। हमने संगठनों के नाम भी दिए थे। यह पत्र और भावना में किया जाना है।”

उन्होंने कहा, ‘हमने टीआईएसएस की हालिया रिपोर्ट देखी है जिसमें गवाहों और प्रतिभागियों के तौर पर शारीरिक दंड में हिस्सा लेने वाले सभी छात्रों की काउंसिलिंग की बात कही गई है । राज्य द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, दिन में बहुत देर हो चुकी है। हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह विशेष रूप से गवाहों के बच्चों के लिए निर्देशों को तुरंत लागू करे ।

राज्य सरकार को 28 फरवरी तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और मामले की सुनवाई 1 मार्च को फिर से की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को एक मुस्लिम सुडेंट को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था।त्यागी ने कथित तौर पर मुस्लिम छात्र के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की और एक वायरल वीडियो में सहपाठियों को उसे पीटने के लिए उकसाया। बाद में खुब्बापुर गांव के स्कूल को सील कर दिया गया।

तुषार गांधी ने दायर याचिका में मामले की समयबद्ध एवं स्वतंत्र जांच के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक छात्रों के खिलाफ हिंसा से निपटने के उपाय करने का अनुरोध किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि स्कूल शिक्षक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत आरोपों का सामना करना पड़ सकता है । आईपीसी की धारा 295 ए में कहा गया है कि किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई भी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य दंडनीय अपराध है।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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