विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन खत्म करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों को अनाप-शनाप बांटे जाने पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों के आवंटन को समाप्त किया जाना चाहिए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि इस तरह का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष और गैर-मनमाना होना चाहिए। पीठ ने कहा कि जिस मामले में भी एक विशेष वर्ग-दलित वर्ग आदि को भूखंड आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, उस मामले में भी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

इस प्रकरण में, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और आवास एवं शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कुछ लोक सेवकों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने वाणिज्यिक परिसर जिला केंद्र, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर में प्रमुख भूखंडों को गुप्त रूप से वितरित किया। यह आरोप लगाया गया था कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध किया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

अपील में, उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोप एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से शक्तियों के दुरुपयोग और एक आपराधिक साजिश रचकर परिवार के सदस्यों को भूखंडों का आवंटन करने और परिवार के सदस्यों को औने-पौने दाम पर प्लॉट आवंटित करके बीडीए और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीठ ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जो रिश्तेदारों और/या परिवार के सदस्यों को भूखंडों के आवंटन में अवैधता के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं, जिसके परिणामस्वरूप बी.डी.ए. और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

फैसले का समापन करते हुए पीठ ने ये टिप्पणियां कीं: 11. समाप्ति से पहले हम देख सकते हैं कि अब विवेकाधीन कोटे के आधार पर सरकारी अनुदान के आवंटन को समाप्त करने का दिन आ गया है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा देता है। सरकार और/या सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे बी.डी.ए. सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षक हैं। सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष और गैर-मनमाना होना चाहिए। ऐसे मामलों में केवल जनहित ही मुख्य मार्गदर्शक विचार होना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांत सर्वोत्तम या अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए है, ताकि यह सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक हित की सेवा कर सके, ताकि प्राधिकरण और/या सरकारी खजाने को नुकसान से बचाया जा सके।

पीठ ने कहा कि विवेकाधीन कोटे में भूखंडों का आवंटन सत्ता में बैठे व्यक्तियों और/या लोक सेवकों की मर्जी से नहीं हो सकता है, जो विवेकाधीन कोटे में भूखंडों के आवंटन से निपट रहे हैं। पीठ ने कहा कि जब एक लोकतांत्रिक सरकार अपने विवेक के प्रयोग में प्राप्तकर्ताओं का चयन अपने बड़े पैमाने पर करती है, तो विवेक का प्रयोग निष्पक्ष, तर्कसंगत, समझदारी से, निष्पक्ष और गैर-मनमाने तरीके से किया जाना चाहिए और यह व्यक्तिपरक और निजी राय के अनुसार और/ या सत्ताधारी व्यक्तियों और/या लोक सेवकों की इच्छा से नहीं होना चाहिए। भले ही विवेकाधीन कोटे के तहत भूखंडों के आवंटन के दौरान अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाता है और यह पाया जाता है कि कई बार उनका शायद ही पालन किया जाता है या विशेष परिस्थितियों के अनुरूप उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसलिए, इस तरह के विवेकाधीन कोटा को खत्म करना सबसे अच्छी बात है और सार्वजनिक संपत्तियों/भूखंडों का आवंटन सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से होना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यहां तक कि उस मामले में भी जहां एक विशेष वर्ग-दलित वर्ग आदि, को भूखंड आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, ऐसे मामले में भी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवंटन में निष्पक्षता और गैर-मनमानापूर्ण रवैया होना चाहिए और उद्देश्य, मानदंड/प्रक्रिया होनी चाहिए।

(वरिष्ठ जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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