Friday, March 29, 2024

भीमा कोरेगांव के 8 आरोपियों ने सुधा भारद्वाज कि तरह मांगी डिफॉल्ट जमानत

भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आठ आरोपियों, सुधीर धावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा ने जिन्हें निचली अदालत के समक्ष अपना आवेदन दायर करने में विफल रहने के कारण बाम्बे हाईकोर्ट ने डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इंकार कर दिया था , बॉम्बे उच्च न्यायालय का फिर से दरवाजा खटखटाया है और दावा किया है कि उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर डिफॉल्ट जमानत के अपने अधिकार का प्रयोग किया था।बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ इस मामले में 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

दरअसल बाम्बे  उच्च न्यायालय ने मामले की आरोपी वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत दी थी कि पुणे सत्र न्यायालय जांच के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि इसे विशेष के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। एनआईए एक्ट के तहत कोर्ट ने अन्य आरोपियों को यह कहते हुए समान लाभ देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं किया था जब उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ था।

अब, उन 8 आरोपियों, सुधीर धावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा ने फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि उन्होंने वास्तव में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की थीं और यह निर्णय तथ्यात्मक त्रुटि पर आधारित है।धवले, विल्सन, गाडलिंग, सेन और राउत ने कहा कि उन्होंने 26 सितंबर, 2018 को डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दायर की। 6 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन बाद और 15 नवंबर, 2018 को उनके खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल होने से पहले। इन आवेदनों पर आज तक फैसला नहीं हुआ है।वास्तव में  आवेदन बॉम्बे उच्चन्यायालय  के समक्ष नहीं थे, जब उसने अपनी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जहाँ तक वर्नोन गोंसाल्वेस, वरवर राव और अरुण फेरेरा का मामला है , उन्होंने भारद्वाज के आवेदन के ठीक चार दिन बाद 30 नवंबर, 2018 को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया। उन्होंने बताया कि पुणे सत्र न्यायालय ने 6 नवंबर, 2019 को उनके डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदनों और भारद्वाज की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को एक सामान्य आदेश में खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि भारद्वाज को जमानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा 6 नवंबर, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया गया है ।

आरोपियों ने बाम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि आरोपी संख्या 6-9 (गोंसाल्वेस, राव, फरेरा और भारद्वाज)  की गिरफ्तारी की तारीख एक ही है और सभी आरोपियों ने डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन को प्राथमिकता दी थी और इसलिए समतुल्य हैं। आरोपी नंबर 6-8 (गोंसाल्वेस, राव और फरेरा) को एक तथ्यात्मक त्रुटि के कारण सुधा भारद्वाज को दी गई राहत से वंचित कर दिया गया है।

आरोपियों ने कहा है कि पुणे सत्र न्यायालय में दायर उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका या तो लंबित हैं या 2019 में वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की याचिका के साथ खारिज कर दी गई हैं।इन तर्कों के साथ, 8 अभियुक्तों ने मामले को “मिनट-दर-मिनट” प्रक्रिया पर विचार करने का अनुरोध किया है ।

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने कल आश्चर्य जताया कि क्या इस तरह की राहत “मिनटों से बात” प्रक्रिया द्वारा दी जा सकती है, जो कि मामूली तथ्यात्मक सुधारों को ठीक करने के लिए है। हालांकि खंडपीठ 23 दिसंबर को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

एक दिसंबर 21 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दे दी, लेकिन सुधीर धावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को समान राहत देने से इनकार कर दिया। उन्हें जून-अगस्त 2018 के बीच गिरफ्तार किया गया था।हाईकोर्ट के 120 पन्नों के फैसले के अनुसार, भारद्वाज और अन्य आरोपियों के बीच मुख्य अंतर सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत समय पर जमानत मांगना था। अर्थात। 90 दिन की हिरासत पूरी होने के बाद लेकिन चार्जशीट दाखिल होने से पहले।

अदालत ने कहा कि जहां भारद्वाज ने हिरासत की अनिवार्य अवधि (90 दिन) के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और 21 फरवरी, 2019 को आरोप पत्र दाखिल करने से पहले दोनों शर्तों को पूरा किया, वहीं शेष आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल होने के कई महीने बाद 21 जून2019 को डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी।,

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 16 नागरिक स्वातंत्र्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 124ए, 153ए, 505(1)(बी), 117, 120बीआर/डब्ल्यू 34 और धारा 13,16,17,18,18-बी 20,38,39 और 40 यूएपीए के तहत मामला दर्ज़ किया । गिरफ्तार किए जाने वाले 16वें आरोपी फादर स्टेन स्वामी का जमानत का इंतजार करते हुए 5 जुलाई को निधन हो गया।एनआईए ने उन पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादियों) के प्रमुख संगठनों के सदस्य होने के नाते सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि, गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं का दावा है कि एक स्वतंत्र फोरेंसिक विश्लेषण फर्म की रिपोर्ट के आधार पर, गाडलिंग और सह-आरोपी शोधकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप पर आपत्तिजनक सामग्री प्लांट की गई थी।

उन्होंने कार्यकर्ताओं पर भाकपा (माओवादी) के एजेंडे को आगे बढ़ाने और 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जातिगत हिंसा करने का आरोप लगाया है ।भारद्वाज और राव के अलावा सभी आरोपी अभी भी जेल में हैं।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles