नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आदेश दिया कि न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति दी जाए। अदालत ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा यूएपीए के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यूज़क्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने आदेश दिया, “ उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है और संबंधित आईओ को कानून के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को वर्तमान एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।”
न्यायाधीश ने बुधवार को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस को दोनों आरोपियों द्वारा एफआईआर की प्रति मांगने के लिए दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस बीच अदालत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिमांड आवेदन की प्रति उनके वकील को सौंपने पर सहमत हुई थी। दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर अदालत में विरोध किया कि आवेदन समयपूर्व हैं और आरोपियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए यानी आयुक्त से संपर्क करना चाहिए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए। एडवोकेट अर्शदीप सिंह ने पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व किया। ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को “भारत विरोधी” माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था।
(जनचौक की रिपोर्ट।)
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