सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 नवंबर) को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को अग्रिम जमानत दे दी। तीस्ता और उनके पति 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की मदद और स्मृति के लिए जुटाए गए धन के गबन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की दोनों को अंतरिम जमानत देने के पहले के आदेश की पुष्टि की।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ सीतलवाड़, आनंद, गुजरात पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा फरवरी 2015 के गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने गबन के आरोप से इंकार कर दिया था।
इन याचिकाओं के साथ-साथ कई विशेष अनुमति याचिकाएं भी सुनी गईं, जो 2019 के हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित थीं। हाईकोर्ट के उक्त आदेश में सीतलवाड़ और आनंद को 2018 में दूसरे दौर के आरोप लगाए जाने के बाद दर्ज की गई एक अन्य करीबी सहयोगी द्वारा दायर एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत दी गई थी।
इस साल की शुरुआत में अदालत ने मौखिक रूप से सीबीआई और गुजरात सरकार से पूछा कि क्या वे सीतलवाड़ और उनके पति को वापस हिरासत में भेजना चाहते हैं, क्योंकि दोनों सात साल से अधिक समय से जमानत पर बाहर हैं। अगले अवसर पर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और “क्या मामले में कुछ भी ठोस बचा है” पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सोशल एक्टिविस्ट दंपत्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के प्रारंभिक फैसले के खिलाफ उनकी अपील का निपटारा करते हुए फरवरी 2015 के आदेश को पूर्ण करते हुए सोशल एक्टिविस्ट दंपति को “अपने लाभ के लिए प्रयास करना जारी रखने” का निर्देश देते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। इतना ही नहीं, अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों को इस टिप्पणी के साथ हटाने की प्रार्थना पर भी विचार किया कि इनका ट्रायल कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पीठ ने आदेश दिया, “यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि जमानत के चरण में की गई किसी भी टिप्पणी का मुकदमे पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा। हमें इससे अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।”
अदालत ने 2015 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर याचिका का भी निपटारा करते हुए कहा, “2016 में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 2017 में जमानत को नियमित कर दिया गया, इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है।”
इसके अलावा, जस्टिस कौल की अगुवाई वाली पीठ ने फरवरी 2019 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा इसी तरह के एक अन्य मामले में सीतलवाड़ और आनंद को दी गई सशर्त अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया-
“कुछ नियमों और शर्तों पर जमानत देने को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं। काफी समय बीत चुका है। हमारे प्रश्न करने पर हमें सूचित किया गया कि आरोप पत्र भी दायर नहीं किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना है कि प्रतिवादी की ओर से सहयोग की कमी का एक तत्व है। इसीलिए आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। जो भी हो, इस स्तर पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी आवश्यकता होगी, उत्तरदाता जांच में सहयोग करेंगे।”
दोनों को अपनी जांच के संबंध में गुजरात अपराध शाखा को अपना सहयोग बढ़ाने का निर्देश देने के बाद अदालत ने कहा, “पहले ही दिया गया आदेश पूर्ण कर दिया गया।”
नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन ‘सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ की सचिव तीस्ता सीतलवाड़ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद अपने पति के साथ 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए जुटाए गए धन के कथित गबन के आरोप में जांच के घेरे में आ गईं।
अहमदाबाद में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 420, 406, 468 और 120 बी और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72 (ए) के तहत आरोप लगाया गया कि दोनों ने अन्य ट्रस्टियों के साथ मिलकर दानदाताओं से धन जुटाया। सांप्रदायिक हिंसा में नष्ट हुई अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दंगा पीड़ितों के सम्मान में संग्रहालय बनाने के बहाने देश-विदेश में घूमे, लेकिन न तो संग्रहालय बनाया और न ही गुलबर्गा सोसायटी के सदस्यों की मदद के लिए राशि खर्च की। शिकायतकर्ता सोसायटी के ही निवासी फिरोज खान पठान है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)