नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया दंगा मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम और 10 अन्य को 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास भड़की हिंसा के सिलसिले में आरोप मुक्त कर दिया, यह देखते हुए कि पुलिस आरोपी व्यक्तियों को “बलि का बकरा” बना रही है।
साकेत जिला अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने इमाम, छात्र कार्यकर्ता आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर और आठ अन्य को आरोप मुक्त कर दिया, जो मुख्य रूप से छात्र थे। मामले में एक आरोपी को नामजद किया गया था।
शरजील इमाम पर दिल्ली के जामिया में सीएए प्रोटेस्ट (CAA Protest) के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 10 लोगों के खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा सकी। साकेत जिला अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने इस तथ्य पर जोर देते हुए कि “असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विस्तार था।”
शरजील इमाम और आसिफ इकबाल को इस मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। लेकिन अभी वे जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि शरजील 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में जेल में बंद है।
गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और दिल्ली पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने और उससे जुड़े कई अन्य मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था।
इसके बाद शरजील इमाम पर 2020 से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा एक मामला भी चल रहा है। जिसमें वह अभी जेल में बंद है। उनके ऊपर एक से अधिक मामले चल रहे हैं। इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को स्पेशल सेल की कस्टडी में रखा गया है। पुलिस का आरोप है कि 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के पीछे भी शरजील इमाम और उनके साथियों की गहरी साजिश थी।
जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। कई दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शरजील पर आरोप है कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में असम और पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए तोड़ देने की बात की थी।
साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने क्या कहा:
न्यायाधीश ने कहा कि “यह रेखांकित करना उचित होगा कि असहमति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमूल्य मौलिक अधिकार का विस्तार है, जो निहित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए यह एक अधिकार है जिसे कायम रखने की हमने शपथ ली है।”
एएसजे वर्मा ने अपने आदेश में गांधी को उद्धृत किया, “विवेक असहमति का स्रोत है”।
अदालत ने कहा “जब कोई बात हमारे विवेक के विरुद्ध होती है, तो हम उसे मानने से इंकार कर देते हैं। यह अवज्ञा कर्तव्य द्वारा गठित है। यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसी किसी भी चीज़ की अवज्ञा करें जो हमारी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाती हो।”
एएसजे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की हाल की टिप्पणियों को भी उद्धृत किया कि “पूछताछ और असहमति के लिए रिक्त स्थान का विनाश सभी विकास- राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक के आधार को नष्ट कर देता है। इस लिहाज से असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है।”
सीजेआई की टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए, अदालत ने कहा, “सबटेक्स्ट स्पष्ट है यानी असहमति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए न कि दबाया जाना चाहिए। हालांकि, चेतावनी यह है कि असहमति बिल्कुल शांतिपूर्ण होनी चाहिए और हिंसा में नहीं बदलनी चाहिए।”
न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट किए गए एकमात्र अभियुक्त को छोड़कर, अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष “पूर्व-दृष्टया लापरवाह और लापरवाह तरीके से” शुरू किया गया है।
एएसजे वर्मा ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को “लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे की कठोरता से गुजरने की अनुमति देना, हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है।” अदालत ने कहा, “इसके अलावा, इस तरह की पुलिस कार्रवाई नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, जो शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करना चुनते हैं।”
इसने इस तथ्य पर जोर दिया कि “नागरिकों का विरोध करने की स्वतंत्रता को हल्के ढंग से बाधित नहीं किया जाना चाहिए था।” न्यायाधीश ने कहा कि “डिसाइडरेटम (कुछ ऐसा जो आवश्यक या वांछित है) जांच एजेंसियों के लिए असंतोष और विद्रोह के बीच के अंतर को समझने के लिए है।”
अदालत ने कहा कि माना जा सकता है कि घटनास्थल पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे और भीड़ के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने व्यवधान का माहौल बनाया और तबाही मचाई।
“हालांकि, विवादास्पद सवाल बना हुआ है: क्या यहां आरोपी व्यक्ति उस तबाही में भाग लेने में प्रथम दृष्टया भी सहभागी थे? उत्तर एक स्पष्ट “नहीं” है। चार्जशीट और तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अवलोकन से सामने आए तथ्यों को मार्शल करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पुलिस अपराध करने वाले वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ थी, लेकिन निश्चित रूप से यहां व्यक्तियों को फंसाने में कामयाब रही।
न्यायाधीश ने यह भी सुझाव दिया कि जांच एजेंसियों को जांच में “प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल करना चाहिए था, या विश्वसनीय खुफिया जानकारी एकत्र करनी चाहिए थी, और उसके बाद ही न्यायिक प्रणाली को प्रेरित करना शुरू करना चाहिए था।”
अदालत ने कहा, “अन्यथा, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे गलत आरोप पत्र दायर करने से बचना चाहिए जिनकी भूमिका केवल एक विरोध का हिस्सा बनने तक ही सीमित थी।”