Saturday, April 27, 2024

आईआईटी-बीएचयू केस: वाराणसी पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में सामूहिक बलात्कार की धारा जोड़ी

नई दिल्ली। बीएचयी-आईआईटी में छात्रा के साथ हुए यौन दुर्व्यहार मामलों में पुलिस को आखिर झुकना ही पड़ा। गुरुवार को वाराणसी पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सामूहिक बलात्कार की धाराएं जोड़ दीं। पिलस ने ये सब आसानी से नहीं किया। पिछले सात दिनों से बूएचयू के छात्र विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस और एबीवीपी के गुंडे छात्र-छात्राओं पर हमला कर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की। लेकिन अंतत: उन्हें झुकना पड़ा।

घटना सामने आने के बाद से ही विश्वविद्यालय प्रशासन और वाराणसी पुलिस इस मामले को रफा-दफा करना चाह रही थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर हमले की गंभीरता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था।

2 नवंबर को लगभग 2 बजे कैंपस में तीन मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा छात्रा को निर्वस्त्र किया था और उसे दोस्त पर हमला करके वहां से भगा दिया था। शिकायत करने पर पुलिस ने केवल आईपीसी की धारा 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल) और 509 (शब्दों या इशारों से किसी महिला की गरिमा का अपमान करना) लगाई थी।

8 नवंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों छात्रों के एक सप्ताह तक लगातार धरने और कैंडललाइट मार्च के बाद अब उन्होंने आरोपों को मजबूत कर लिया है। तीन आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

वाराणसी के पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने गुरुवार को कहा, “पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज किया गया और आरोपों में आईपीसी की दो नई धाराएं जोड़ी गईं।”

376डी (सामूहिक बलात्कार) के अलावा, नई धारा 509बी (इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा यौन उत्पीड़न) जोड़ी गई है क्योंकि कहा जाता है कि हमलावरों ने घटना का वीडियो शूट किया था। वीडियो की सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन छात्र 2 नवंबर से इसके अस्तित्व पर जोर दे रहे हैं।

छात्रा ने पहले आरोप लगाया था कि मोटरसाइकिल पर आए तीन अज्ञात लोगों ने उसे जबरन चूमा और उसके कपड़े उतारने के बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। यह घटना 1 नवंबर की देर रात हुई और अगले दिन, सैकड़ों छात्र परिसर में बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए संस्थान निदेशक के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए।

छात्रा ने 2 नवंबर को अपनी पुलिस शिकायत में कहा: “मैं आईआईटी-बीएचयू के एक छात्रावास की निवासी हूं। 2 नवंबर की रात करीब 1.30 बजे मैं अपने हॉस्टल से टहलने के लिए निकली। मेरी मुलाक़ात एक पुरुष मित्र से हुई… हम साथ-साथ चल रहे थे… पीछे से एक मोटरसाइकिल जिसमें तीन आदमी सवार थे, हमारे पास आये। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी और मेरे दोस्त और मुझे अलग कर दिया।”

“उन्होंने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया और मुझे एक कोने में ले गए, मुझे जबरन चूमा, मेरे कपड़े उतार दिए और तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। जब मैं मदद के लिए चिल्लाई तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी. 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं अपने हॉस्टल की ओर भागा तो मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। फिर, मैं एक प्रोफेसर के आवास पर छिप गई, जो मुझे सुरक्षा अधिकारियों के पास ले गया। ”

नाम न बताने की शर्त पर एक छात्र ने कहा, “पुलिस हर दिन पीड़िता से मिल रही थी और जानती थी कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला है, लेकिन अभी तक आरोप शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उचित मामला दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा।”

जिन छात्रों ने आईआईटी-बीएचयू के निदेशक पी.के. जैन के कार्यालय के बाहर 2 नवंबर से अपना धरना शुरू किया था और 4 बजे, 9 नवंबर को 4 बजे तक धरने को जारी रखा। छात्र त्वरित गिरफ्तारी चाहते हैं। छात्रों की मांग है कि परिसर में अधिक गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगे। और साथ ही बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए आईडी आवश्यकताओं के साथ परिसर की सुरक्षा में सुधार चाहते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए पूर्व छात्रों से मदद मांगी है।

बीएचयू के रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह ने कहा, “हमने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक परिसर के सभी गेट बंद रखने का फैसला किया है।”

छात्रा अपने एक पुरुष सहपाठी के साथ परिसर में घूम रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और बंदूक की नोक पर उसे एक कोने में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कथित तौर पर एक वीडियो शूट किया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया।

पुलिस आयुक्त जैन ने कहा, “हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ढीली जांच का कोई सवाल ही नहीं है।”

(जनचौक की रिपोर्ट)

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