नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की स्थिति को लेकर तिहाड़ जेल के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
पुरकायस्थ को अक्तूबर से ही पीएमएलए के तहत जेल में रखा गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह निर्देश एक छोटी सुनवाई के बाद दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है।
पीठ ने यह आर्डर सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल के निवेदन पर दिया जिन्होंने पुरकायस्थ की तरफ से मामले को पेश किया था। सिबल ने कोर्ट से कहा कि या तो उनको नियमित जमानत देकर या फिर मेडिकल आधार पर ही रिहा कर दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मी लॉर्ड घड़ी की सुइयां टिक-टिक कर आगे बढ़ रही हैं लेकिन इस मामले का कोई अंत नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास समय न होने के चलते मामला चार से पांच बार स्थगित हो चुका है।
हालांकि जस्टिस गवई ने इसके उलट नोटिस किया कि सिबल खुद वही कर रहे थे जब वह 2.30 बजे तक सीजेआई कोर्ट में डीएमआरसी-रिलायंस के बीच के पेमेंट विवाद में अपना पक्ष रख रहे थे।
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