सुप्रीम कोर्ट ने ‘इलेक्शन फ्रीबी’ पर एमपी-राजस्थान सरकारों और केंद्र को नोटिस जारी किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों द्वारा इलेक्शन फ्रीबी की घोषणा को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया। शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा ‘इलेक्शन फ्रीबी’ के रूप में घोषित नकद सहायता प्रस्तावों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने भारत संघ, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और मामले को चार सप्ताह के बाद पोस्ट किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिका को पहले के मामले के साथ टैग किया जाएगा, जिसमें चुनावी मुफ्त का मुद्दा उठाया गया, (अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) 2022 का 43)। जिसे अगस्त 2022 में तीन न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया गया था।

याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है; फिर भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले नकद लाभ की घोषणा की। उन्होंने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थिति इतनी खराब है कि राज्य द्वारा लोन लेने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों को गिरवी रखा गया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि चुनाव से पहले सभी प्रकार के वादे किए जाते हैं। क्या हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं?”

वकील ने उत्तर दिया, “सार्वजनिक हित क्या है और क्या नहीं, इसके बीच एक रेखा खींचनी होगी। नकदी बांटना, सरकार को नकदी वितरित करने की अनुमति देने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं है। चुनाव से छह महीने पहले ये चीजें शुरू हो जाती हैं। आखिरकार इसका बोझ टैक्स देने वाले नागरिकों पर पड़ता है।” पीठ इस मामले पर विचार करने को राजी हो गई।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पार्टियों की सूची से हटाने और उनकी जगह संबंधित राज्य सरकारों को देने को भी कहा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भारत की संचित निधि में मौजूद धनराशि का उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव से पहले मतदाताओं को “लुभाने” के लिए नहीं किया जा सकता। याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि मतदाताओं को लुभाने के लिए सार्वजनिक निधि से चुनावी मुफ्त का वादा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171बी और 171सी के तहत रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव का अपराध है।

याचिकाकर्ता ने चुनाव से पहले समेकित निधि का उपयोग करके प्रस्तावों की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्रियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की भी मांग की।

याचिका में कहा गया है कि कोई भी सरकार विधानसभा की मंजूरी के बिना मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या ऋण माफी की घोषणा नहीं कर सकती, चाहे कोई भी सरकार सत्तारूढ़ हो। चूंकि पैसा हमारे करदाताओं का है, इसलिए उन्हें इसके उपयोग की निगरानी करने का अधिकार है।

(वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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