रांची। झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर मांग की है कि वे वकील मनोज टंडन के हिट एंड रन मामले में हस्तक्षेप करें, ताकि विधि का शासन बना रहे।
महासभा ने कहा है कि यह देखा जा रहा है कि रांची के डोरंडा इलाके में 17 फरवरी को हुए एक सड़क दुर्घटना से पैदा हुआ एक रूटीन मामला पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक दखल से पटरी से उतरने के खतरे में है।
महासभा ने पत्र में घटना का हवाला देते हुए कहा है कि वायरल वीडियो में वकील मनोज टंडन तेज़ी से गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। जबकि मवाज़ खान गाड़ी के बोनट पर किसी तरह पकड़ कर गाड़ी रोकने के लिए चिल्ला रहे हैं। इस मामले में मवाज़ खान ने आरोपी के विरुद्ध 17 फरवरी को ही मामला दर्ज करवाया। आरोपी मोनज टंडन ने भी काउन्टर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
हालांकि माननीय झारखंड हाई कोर्ट के एक बेंच ने मनोज टंडन की याचिका की सुनवाई कर अगली सुनवाई तक दोनों मामलों की जांच पर रोक लगा दी है।
महासभा ने 22 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश से पत्र के माध्यम से अपील की है कि वे मामले पर हस्तक्षेप करें और इस मामले में रोस्टर के मुताबिक सही और निष्पक्ष सुनवाई व जांच सुनिश्चित करें। यह भी अपील की गई है कि हिट-एंड-रन का मामला सांप्रदायिक मुद्दा न बने और न्याय मांगने वाले पीड़ित को ही निशाना न बनाया जाए।
महासभा की ओर से पत्र में यह भी कहा गया है कि विभिन्न तरीकों से कई संगठनों द्वारा मामले को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। न्यायालय में दर्ज व प्रशासन को दिए विभिन्न पत्रों में शिकायत करने वाले, मवाज़ खान और घटना की जगह की पहचान एवं जांच पदाधिकारी को “एक खास समुदाय” शब्द का इस्तेमाल करके इंगित कर रहे हैं। यह एक साधारण क्रिमिनल मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। हिट-एंड-रन के पीड़ित को ही बेबुनियाद आरोपों पर कठघड़े में खड़ा किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश से की गई अपील को संलग्न करते हुए महासभा ने पुलिस व राज्य प्रशासन से मांग की कि वे इस मामले में कानून और सबूतों के अनुसार न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए सख्त निर्देश जारी करें। इस सिद्धांत को मज़बूत करें कि विधि का शासन कायम रहना चाहिए और कोई भी व्यक्ति या संगठन, चाहे उसका कद कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है एवं उसे इसके निष्पक्ष काम में दखल देने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।
(विशद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।)