डल्लेवाल मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगायी फटकार, कहा- मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ बनता है अवमानना का मामला

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नई दिल्ली। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को फटकार लगाई क्योंकि उसने अपने उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को, जो हरियाणा की सीमा से सटे खनौरी में अनशन पर हैं, अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह कदम आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है।

“यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है,” न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, जो दो-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, ने कहा। राज्य के महाधिवक्ता (एजी) गुरमिंदर सिंह ने प्रदर्शनकारियों के विरोध का हवाला देते हुए उन्हें स्थानांतरित करने में असमर्थता जताई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम पंजाब सरकार द्वारा अपने आदेशों के अनुपालन के लिए किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।

हम आगे के निर्देशों के अनुपालन के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु और समय देने के इच्छुक हैं। यदि पंजाब को किसी सहायता की आवश्यकता है, तो हम केंद्र को अपने निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने का निर्देश देते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर उसके आदेश का बिना देरी के पालन नहीं किया गया तो वह पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से नहीं हिचकेगा।

सीमा खोलने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को अधिकारियों को आवश्यक होने पर डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, पंजाब सरकार पर 20 दिसंबर के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई।

शुक्रवार को इस मामले को उठाते हुए, कोर्ट ने कहा कि ऐसा “प्रभाव” है कि पंजाब सरकार डल्लेवाल की जान बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। अदालत ने अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से शनिवार (आज) तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

शनिवार को, एजी सिंह ने कहा कि राज्य ने दो अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की हैं और दो मेडिकल बोर्ड, जिनमें एम्स के अधिकारी भी शामिल हैं, मौके पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सिंह ने बताया कि डल्लेवाल ने चिकित्सा हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि यह उनके उद्देश्य को कमजोर करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि विधायकों और मंत्रियों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने डल्लेवाल से चिकित्सा सहायता लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें मनाने के सभी प्रयास अब तक असफल रहे हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि प्रस्तुतियां यह संकेत देती हैं कि राज्य डल्लेवाल को वहीं रहने के उद्देश्य का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें एक अलग मुद्दा हैं और अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में सुनने का आश्वासन दोहराया।

जब एजी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए युवाओं से प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा होने का आह्वान किया है और 24×7 निगरानी बनाए रखी है, तो स्पष्ट रूप से नाराज पीठ ने पूछा कि स्थिति को इस स्तर तक पहुंचने की अनुमति किसने दी। सिंह ने कहा कि पूरा क्षेत्र प्रदर्शनकारियों के घेराव में है।

“इस तरह के किले जैसा निर्माण वहां करने की अनुमति किसने दी? ये सभी लोग व्यवस्थित और नियमित रूप से वहां तक कैसे पहुंचे?” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा। उन्होंने कहा कि अगर सभा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें उठाने के लिए थी, तो यह समझ में आता है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए इकट्ठा होना अभूतपूर्व है।

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, “यह एक आपराधिक कृत्य है। यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर है। पहले आप एक समस्या पैदा करते हैं और फिर यह दलील देते हैं कि अब समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते।”

अदालत ने एजी सिंह से पूछा कि क्या उसे यह दर्ज करना चाहिए कि राज्य असहाय है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह राज्य के अधिकारियों का दायित्व है कि वे तय करें कि किस रणनीति का उपयोग करना है, और यह भी जोड़ा कि अदालत अनावश्यक बल प्रयोग की अपेक्षा नहीं करती।

“अगर आपकी वैध कार्रवाई का विरोध हो रहा है, तो आपको उससे निपटना होगा… अगर लोग एक मरीज को अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे हैं, तो आपको यह करना होगा… हमें बताएं कि आप आदेश का पालन कैसे करेंगे,” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पीठ केंद्र से राज्य की मदद करने के लिए कह सकती है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “आपको यह सभी को बताना होगा कि जो लोग डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं… वे एक मूल्यवान नेता को खोने के खतरे में डाल रहे हैं। एक बार उन्हें चिकित्सा सहायता मिल जाए, तो वे आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं।”

अदालत ने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि डल्लेवाल ने एक पत्र लिखकर कहा है कि अगर केंद्र प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करता है, तो वह मान जाएंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इस अदालत के लिए कोई पूर्व-शर्त स्वीकार्य नहीं है।

“कोई पूर्व-शर्त इस अदालत के लिए स्वीकार्य नहीं है…,”न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा। उन्होंने यह आश्वासन दोहराया कि डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के बाद अदालत उनकी शिकायतों पर विचार करेगी।

हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा अधिक से अधिक लोगों को साइट पर इकट्ठा करने के आह्वान के कारण डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस यह नहीं कह सकती कि वह अब कुछ नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने प्रदर्शनकारियों के अपने नेता को अस्पताल ले जाने की अनुमति न देने के व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ रही है।

“ये किस तरह के नेता हैं? … ऐसा लगता है कि वह साथियों के दबाव में हैं… क्या वे डल्लेवाल के जीवन में रुचि रखते हैं या चाहते हैं कि वह वहीं मर जाएं? उनकी नीयत भी संदिग्ध है… आपको इसका मूल्यांकन और आकलन करना होगा… आप डल्लेवाल को आश्वस्त करें कि आप उन्हें जबरदस्ती अनशन तुड़वाने पर मजबूर नहीं करेंगे…”न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा।

मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि डल्लेवाल को स्थानांतरित करने का प्रयास करने से “संपार्श्विक नुकसान” हो सकता है।

एजी ने केंद्र के हस्तक्षेप की मांग दोहराई।

अदालत ने कहा कि वह राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करना चाहती।

एजी सिंह ने जोड़ा कि राज्य को संतुलन बनाए रखना है और ऐसे हालात में कठोर रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अदालत ने एजी से कहा कि राज्य इस मामले को केंद्र के साथ उठा सकता है और यह जोड़ा कि उसे विश्वास है कि केंद्र इस पर सहानुभूति से विचार करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “हम इस समय केवल अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर चिंतित हैं।”

मेहता ने कहा कि डल्लेवाल के सामने अब केवल भूख का मुद्दा है। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या उन्हें नहीं लगता कि भूख एक गंभीर मुद्दा है।

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि अदालत एक अवमानना याचिका सुन रही है और यह सोचने की बात है कि क्या पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए जाने चाहिए।

सुनवाई स्थगित करते हुए अदालत ने कहा कि वह इस मामले को अगली सुनवाई में 31 दिसंबर को उठाएगी।

(इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित।)

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