अनुच्छेद 226 और 21 को निलंबित किये बिना लागू है अघोषित आपातकाल, जमानत नहीं जेल बना आदर्श: कपिल सिब्बल

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वरिष्ठ वकील एवं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि “तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 को संवैधानिक तंत्र के ख़राब होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 25 जून, 1975 और 21 मार्च, 1977 के बीच मौलिक अधिकारों के निलंबन के साथ देश के कई नागरिक संविधान के अनुच्छेद 21 और 226 के तहत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके। मेरे अनुसार, इस अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया, उन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। इसके बजाय, अदालतें सुनवाई पर थीं।”

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सिब्बल ने ट्वीट करके कहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के निलंबन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश कर दिया। एकमात्र असहमति जताने वाले न्यायमूर्ति एचआर खन्ना आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन सभी के लिए, जो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, प्रकाश स्तंभ बन गए, क्योंकि वह स्वतंत्रता और हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों के लिए खड़े हुए थे। उन्हें पदच्युत कर दिया गया। न्यायमूर्ति एमएच बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

सिब्बल ने कहा कि आज हम जो देख रहे हैं वह एक अघोषित आपातकाल है जहां संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किए बिना, कानून प्रवर्तन मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। 1975 की तरह, आरोपियों पर नहीं बल्कि अदालतों में मुकदमा चल रहा है।

उन्होंने कहा कि हम अविश्वास से देख रहे हैं कि किस तरह संस्थागत स्वतंत्रता को ख़तरे में डाला जा रहा है। जो नागरिक इस सरकार की नीतियों और आदेशों का विरोध करना चुनते हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ‘जमानत नहीं जेल’ कुछ ‘संवेदनशील’ मामलों में आदर्श बन गया है जहां व्यक्ति सरकार और उसकी नीतियों के आलोचक हैं। इनमें पत्रकार, छात्र, शिक्षाविद और जमीनी स्तर पर काम करने वाले और वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों का समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं।

ऐसे व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये न्यायाधीन हैं। हालांकि, यह बहुत चिंता की बात है कि लोगों को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। एक न्यायाधीश किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए साक्ष्य संबंधी बयानों को स्वीकार करने और इनका उपयोग आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कैसे उचित ठहरा सकता है?

सिब्बल ने कहा कि छात्र कानून के कठोर प्रावधानों के तहत जेल में सिर्फ इसलिए सड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करते हुए खड़े होने का फैसला किया। पत्रकारों और छात्रों पर उन जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक संदिग्ध हैं। पीड़ितों का शोषण करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है।

अल्पसंख्यकों और दलितों के सांप्रदायिक रूप से सार्वजनिक अपमान में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के बजाय उन्हें बचाया जाता है। जाहिर तौर पर फर्जी मुठभेड़ों की सराहना की जाती है। जब उन क्षेत्रों में मानहानि के मामले दायर किए जाते हैं जहां शिकायतकर्ता को सफलता मिलने की उम्मीद होती है, तो जन प्रतिनिधि सार्वजनिक निकायों में अपनी सदस्यता खो देते हैं।

अत्यधिक विवादास्पद मामलों में कानून की प्रक्रियाओं और बुनियादी सिद्धांतों को खारिज कर दिया जाता है। सरकार विरोधी आख्यानों का समर्थन करने वाले प्रकाशनों को लक्षित किया जाता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कुछ मामलों में तो कानून और न्याय अपनी राह से भटक गये हैं।

उन्होंने कहा कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू होने की आलोचना या निंदा नहीं कर सकता है। हमने पाया है कि इस तरह के मुकदमे या तो विपक्ष से जुड़े लोक सेवकों के खिलाफ या उन राज्यों में चुनिंदा रूप से चलाए जाते हैं जहां विपक्ष सत्ता में है।

कोई भी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि 2014 के बाद से शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जब जिस राज्य में भाजपा या उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं, वहां लोक सेवकों के खिलाफ उसी तत्परता, उत्साह और दृढ़ता के साथ कार्रवाई की गई हो जैसा कि अन्य लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही में स्पष्ट है।

अदालत भी इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकती। जिन लोक सेवकों के खिलाफ अतीत में आरोप लगाए गए हैं और जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है क्योंकि वे अब भाजपा या उसके सहयोगियों द्वारा शासित सरकारों में सार्वजनिक पद पर हैं।

कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे यकीन है कि न्यायपालिका, जिसका कानूनी समुदाय एक अभिन्न अंग है, कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को फलते-फूलते और स्वतंत्र रूप से काम करते देखना चाहते हैं। ऐसे मामलों में जहां आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जहां अपराध की प्रकृति जघन्य अपराधों की श्रेणी में नहीं है, और जहां भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, व्यक्ति वर्षों तक हिरासत में रखे बिना जमानत के हकदार हैं।

हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां दलबदल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले का इंतजार करते हुए मामले को लंबित रखा। इस प्रक्रिया की कार्यवाही एक माह में समाप्त हो गई। अन्य मामलों में, दलबदल के मुद्दों पर वर्षों तक निर्णय नहीं लिया जाता है, स्थगन मांगा और दिया जाता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के मुद्दे को उचित रूप से समर्थन देता है, वास्तव में, व्यक्ति बिना सुनवाई और बिना राहत के लंबे समय तक जेल में पड़े रहते हैं।

दूसरी प्रमुख चिंता यह है कि किस तरह से जीवित लेकिन संवेदनशील मामलों को उस पीठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसने पहले मामले की सुनवाई नहीं की थी। मैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अपने विवेक का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन एक स्थापित प्रथा है कि जो पीठ मामले में नोटिस जारी करती है उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए। मामला तब तक लागू रहेगा जब तक संबंधित न्यायाधीश इस बीच सेवानिवृत्त नहीं हो जाता या खुद को मामले से अलग नहीं कर लेता। यह थोड़ा चिंता का विषय है।

इन दिनों, हमारे लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताएं दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में, अदालतें चुप रहती हैं। अघोषित आपातकाल की स्थिति में, जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया, उन पर मुकदमा नहीं चल रहा है, अदालतों में चल रहा है।”

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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