Sunday, April 28, 2024

UWW ने WFI को किया निलंबित, विश्व चैंपियनशिप में नहीं लहराएगा तिरंगा और नहीं होगा राष्ट्रगान

नई दिल्ली। लंबे समय से विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ को एक और झटका लगा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने गुरुवार को चुनाव कराने में असफल रहने पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। अब भारतीय कुश्ती संघ की ‘यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग’ से संबद्धता समाप्त हो गयी है।

‘भारतीय ओलंपिक संघ’ के कार्यवाहक सीईओ कल्याण चौबे ने इसकी पुष्टि की है। जिसका अर्थ है कि भले ही भारत के पहलवान अगले महीने विश्व चैंपियनशिप में भाग लेंगे, लेकिन उनकी भागीदारी तटस्थ मानी जायेगी। विश्व कुश्ती में उनकी भागीदारी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के नीचे नहीं होगा। इसके अलावा, यदि भारत के पहलवान पोडियम के शीर्ष पर रहते हैं, तो राष्ट्रगान नहीं बजाया जाएगा।

विश्व संस्था ने आईओए को पत्र लिखकर फैसले के बारे में सूचित किया है। एक अधिकारी ने कहा, “आईओए को एक पत्र मिला है और वह भविष्य की कार्रवाई तय करेगा, जिसमें विश्व चैंपियनशिप के लिए टीमों का चयन भी शामिल है।”

विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन का ट्रायल 25 और 26 अगस्त को पटियाला में होना था। हालांकि, अब आयोजन का भविष्य अनिश्चित है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जून में भारत को निलंबित करने की धमकी दी थी और जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार और हिरासत की निंदा करते हुए कड़े शब्दों में बयान जारी किया था।

उस समय, इसने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से WFI चुनाव कराने के लिए 45 दिन की समय सीमा का ‘सम्मान’ करने का आग्रह किया था। विश्व निकाय ने कहा था, “ऐसा करने में विफल रहने पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू को भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करना पड़ सकता है, जिससे एथलीटों को व्यक्तिगत क्षमता के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”

गुरुवार को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने शब्दों को अमल में लाया। यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल इस साल की शुरुआत में समाप्त होने के बाद डब्ल्यूएफआई के चुनाव काफी समय से लंबित हैं।

अदालत के आदेशों के कारण चुनाव दो बार स्थगित किए गए। बृज भूषण के विश्वासपात्र संजय सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण उनकी जगह लेने की दौड़ में हैं। लेकिन चुनाव होने से एक दिन पहले-12 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूएफआई से संबद्ध दो इकाइयों की याचिका के बाद स्थगन आदेश जारी किया।

(जनचौक की रिपोर्ट।)

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