तमिलनाडु ने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की और लोकसभा में दो सीटें कम हो गयीं!

क्या जनसंख्या नियंत्रण करना गुनाह है? बहुमत की शासन प्रणाली में वे राज्य और वे जातिगत समूह जो परिवार नियोजन अपना कर अपनी संख्या सीमित कर रहे हैं, जनसंख्या घटा रहे हैं वे एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर होने वाले चुनाव में अपना नुकसान कर रहे हैं? यह यक्ष प्रश्न मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने उठाया है और कहा है कि ऐसों को संरक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी चाहिए।   

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया की परवाह किए बिना, राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर रहनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक वोट का पालन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्य जो अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम रहे, उन्हें कम सीटें मिलेंगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह अकारण और अनुचित था कि 1967 में राज्य द्वारा सफल परिवार नियोजन उपायों के माध्यम से अपनी जनसंख्या को कम करने के बाद लोकसभा में तमिलनाडु का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति किरुबाकरण के गुरुवार को सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले 17 अगस्त को खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया था। खंडपीठ ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व छीनकर राज्य के लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है? खंडपीठ ने तर्क दिया कि भले ही लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर माना जाता है, अगर इस मुद्दे पर इसका पालन किया जाता है, तो जो राज्य अपनी आबादी को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका संसद में अधिक प्रतिनिधित्व होगा।

खंडपीठ ने कहा कि 1962 तक तमिलनाडु के लोकसभा में 41 प्रतिनिधि थे। हालांकि, एक परिसीमन अभ्यास के बाद, जनसंख्या में कमी के कारण लोकसभा के लिए तमिलनाडु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दो सीटों से घटाकर 39 कर दी गई थी।

खंडपीठ ने कहा कि चूंकि परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने से जनसंख्या में कमी आई है, संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व 41 से घटाकर 39 कर दिया गया है, जो अकारण और बहुत ही अनुचित है। आम तौर पर इस सफलता के लिए राज्य सरकार को सम्मानित और प्रशंसा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार की नीतियों और परियोजनाओं आदि को लागू करने पर ऐसे राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है।

खंडपीठ ने यह कहते हुए कि वर्तमान में भारतीय जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक सुविधाओं की तीव्र कमी को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि हर वोट मायने रखता है। हर निकाय डिजिटल बोर्ड को देख रहा था। इसने 269 हां और 270 नहीं दिखाया। अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने घोषणा की कि विश्वास प्रस्ताव एक वोट से हार गया था।

इस तरह के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार को बनाने या हराने में एक वोट का महत्व था। जब एक संसद सदस्य का वोट खुद सरकार गिराने में सक्षम था, तो यह बहुत चौंकाने वाला है कि राज्य में जन्म नियंत्रण के सफल कार्यान्वयन के कारण तमिलनाडु ने 2 संसद सदस्यों को खो दिया।

पीठ ने कहा कि (i) 1967 के बाद से पिछले 14 चुनावों में लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नुकसान के लिए तमिलनाडु राज्य को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि काल्पनिक नुकसान की गणना कम से कम रुपये के रूप में की जानी चाहिए। प्रति उम्मीदवार 200 करोड़। पिछले 14 चुनावों (प्रति चुनाव दो उम्मीदवार) के लिए मुआवजा 5,600 करोड़ रुपये होगा, कोर्ट ने अनुमान लगाया; या (ii) प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण (तमिलनाडु सहित) के कारण लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने वाले राज्यों को राज्य सभा में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

दूसरे शब्दों में खंडपीठ ने कहा कि जब मौजूदा राजनीतिक प्रतिनिधियों को जनसंख्या गणना के आधार पर कम किया गया था, तो राज्य की कोई गलती नहीं थी, राज्य को मुआवजे के रूप में या राज्य सभा में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह, केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ न्याय कर सकती है जो केंद्र सरकार की नीति के अनुसार जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करते हैं ।

खंडपीठ ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया की परवाह किए बिना, राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर रहनी चाहिए।संसद में राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधियों की संख्या तय करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक कारक नहीं हो सकता है। जो राज्य जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रहे, उन्हें संसद में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ लाभ हुआ, जबकि राज्यों, विशेष रूप से, दक्षिणी राज्यों, अर्थात् तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया, प्रत्येक को संसद में 2 सीटों का नुकसान हो गया।

खंडपीठ ने कहा कि राज्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया है। भारत एक बहु-धार्मिक, बहु-नस्लीय और बहु-भाषाई देश है। इसलिए, शक्तियों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और शक्तियों का संतुलन होना चाहिए।

खंडपीठ ने चिंता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, उन्हें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम मिलेगी, जिससे राज्यों की राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। खंडपीठ ने ये टिप्पणियां तेनकासी संसदीय क्षेत्र को गैर-आरक्षित करने की याचिका को खारिज करते हुए की, जो वर्तमान में केवल अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

खंडपीठ ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र अगले परिसीमन अभ्यास तक आरक्षित रहेगा, जो कि 2026 में किया जाना है। वर्तमान में, तेनकासी को उच्चतम अनुसूचित जाति आबादी (21.5फीसद ) कहा जाता है ।

पीठ ने इसी तरह के एक अन्य मामले में की गई टिप्पणियों को भी प्रतिध्वनित किया कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के पास सामान्य या अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से भी जीतने की संभावना न हो।

खंडपीठ ने कहा कि यह एक घृणित तथ्य है कि अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवार ज्यादातर सफल नहीं होते हैं यदि उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है। हालांकि राजनीतिक दल खुद को अनुसूचित जाति (एससी) के संरक्षक के रूप में दावा करते हैं, उनमें नैतिक कमी है, वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों को खड़ा करने का साहस नहीं दिखा पाते।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब तक सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के रूप में नहीं रखा जाता है और चुनाव जीत जाते हैं, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण जारी रहना चाहिए। खंडपीठ ने दोहराया कि आदर्श रूप से निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर होना चाहिए ताकि एक निर्वाचन क्षेत्र को एक साथ वर्षों तक आरक्षित न रखा जाए।

याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिए जाने के बावजूद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए आठ प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सत्तारूढ़ द्रमुक, मुख्य विपक्षी अन्नाद्रमुक और अन्य सहित तमिलनाडु में दस राजनीतिक दलों को स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा, अर्थात:

क्या तमिलनाडु राज्य और इसी तरह के अन्य राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन संसद सदस्यों की संख्या में कमी करके किया जा सकता है जो राज्य से जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य से चुने जा सकते हैं, जिससे राज्य की जनसंख्या कम हो सकती है?

क्या वे राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सके, संसद में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ लाभान्वित हो सकते हैं?

क्यों नहीं न्यायालय प्रतिवादी अधिकारियों को जनसंख्या के अनुसार भविष्य की जनगणना के आधार पर तमिलनाडु से संसदीय सीटों की संख्या को और कम करने से रोकता है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया गया है?

प्रतिवादी नकद धनराशि से क्षतिपूर्ति क्यों नहीं करते? राज्य को 200 करोड़ (संसद सदस्य द्वारा की गई सेवाओं का काल्पनिक मूल्य) (जहां जनसंख्या में गिरावट के कारण लोकसभा प्रतिनिधित्व में कमी आई है)? केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति क्यों नहीं करती है? पिछले 14 लोकसभा चुनावों में 1962 के बाद से तमिलनाडु को 5,600 करोड़ रुपये मिले क्योंकि इसने 28 प्रतिनिधियों को खो दिया?

प्रतिवादी प्राधिकारियों ने तमिलनाडु के लिए 41 संसद सदस्य सीटों को बहाल क्यों नहीं किया, जैसा कि 1962 के आम चुनावों तक था?

केंद्र सरकार इस प्रस्ताव के साथ क्यों नहीं आती है कि जो राज्य अपने-अपने राज्यों में जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं, उन्हें लोकसभा सीटों की संख्या में कमी के एवज में राज्यसभा में समान संख्या में सीटें दी जाएंगी?

क्यों न संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया जाए ताकि संबंधित राज्यों की जनसंख्या में परिवर्तन के बावजूद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान बनी रहे?

मामले को चार सप्ताह में आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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