डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मकान पर जबरन कब्जा कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस

Estimated read time 1 min read

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। ये आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया। याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम के कहने पर विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के कालिंदीपुरम कालोनी स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। ये पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है, जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है।

याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। याची ने इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी दिखाए। याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने के लिए कहा गया है।

दस्तावेजों को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के साथ केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)

+ There are no comments

Add yours

You May Also Like

More From Author