उच्चतम न्यायालय के जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है। पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं। पीठ ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी है।
अर्णब पर एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अर्णब के अलावा दो अन्य आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिली है। सभी को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
दो साल पहले एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोपी रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को बुधवार को गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों नीतीश सारदा और प्रवीण राजेश सिंह को 50-50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्णब को राहत नहीं मिली थी।
अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा।
अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे मामले हैं जिसमें हाईकोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। पीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है।
पीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र असाधारण तरीके से लचीला है और महाराष्ट्र सरकार को इन सबको नजरअंदाज करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उनका चैनल नहीं देखता लेकिन अगर संवैधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे। सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित कर देंगे?’ न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार इस आधार पर लोगों को निशाना बनायेंगी तो यह उचित नहीं है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
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