28 दिनों की कैद बाद रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुएब को मिली जमानत

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रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुएब को 28 दिनों बाद जमानत मिल गई है। उनके अधिवक्ता जमाल सईद सिद्दीकी ने बताया की मुहम्मद शुएब की जमानत स्वीकार कर ली गई है।

गैर संवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के चलते 18 दिसंबर से रिहाई मंच अध्यक्ष अधिवक्ता मुहम्मद शुएब को लखनऊ पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद 19 दिसंबर की रात घर से पुलिस उठा ले गई। इस अवैध गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में हैबियस कार्पस होने के बाद 21 दिसंबर को पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी।

इसके बाद देश के तमाम मानवाधिकार समूहों ने एकजुट होकर लोकतंत्र सेनानी मुहम्मद शुएब की गिरफ्तारी को अवैध बताया क्योंकि पुलिस ने उन्हें 18 दिसंबर से ही हाउस अरेस्ट किया हुआ था।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सामाजिक, मानवाधिकार, महिला, राजनीतिक संगठनों ने पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध करने का आह्वान किया था। इसके चलते आम जनमानस गैर संवैधानिक नागरिकता संशोधन कानून का बहिष्कार कर रहा था और इसके विरोध में एकजुट हुआ था।

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