केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दायर हलफनामे में कहा गया,”परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्नपत्र देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरा होगा।”
इस बात पर सहमति जताते हुए कि सिद्ध तथ्यों के आधार पर वास्तविक चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए, मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा रद्द करने और “अनुमानों” के आधार पर फिर से परीक्षा लेने के लिए याचिकाओं में उठाई गई प्रार्थनाओं को खारिज किया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि यह पाया जाता है कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता से समझौता किया गया तो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया,”किसी अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के किसी बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि किसी भी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी अधिकार बनाए गए, जिसके तहत बड़ी संख्या में स्टूडेंट के हितों को भी खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी कथित अनुचित तरीके को अपनाए परीक्षा दी। परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्नपत्र देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरा होगा।”
केंद्रीय मंत्रालय ने आगे कहा कि परीक्षा में प्रतिरूपण, धोखाधड़ी और कदाचार के कथित मामलों के संबंध में CBI को व्यापक जांच करने के लिए कहा गया। इसने न्यायालय को यह भी बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षाओं के प्रभावी, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने विचार-विमर्श शुरू कर दिए हैं और सुधार उपायों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
मंत्रालय ने न्यायालय को यह भी बताया कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक से निपटने के लिए कानून, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, 21 जून से लागू हो गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ 8 जुलाई को NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों के लीक होने से परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा की मांग का विरोध करते हुए कुछ अन्य याचिकाएं दायर की, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों की गलतियों के लिए ईमानदार स्टूडेंट को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
विवाह समानता मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा विचार
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाएं 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर नई बेंच द्वारा विचार किया जाएगा, क्योंकि फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच के दो जज- जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस रवींद्र भट- अब रिटायर हो चुके हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीवी नागरत्ना बेंच के रिटायर सदस्यों की जगह लेंगे। अन्य जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं। पुनर्विचार याचिकाएं चैंबर में सूचीबद्ध हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्तूबर 2023 को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि यह विधायिका का मामला है। हालांकि, पीठ के सभी न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि भारत संघ, अपने पहले के बयान के अनुसार, समलैंगिक विवाह में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों की जांच करने के लिए समिति का गठन करेगा, बिना उनके रिश्ते को “विवाह” के रूप में कानूनी मान्यता दिए।
न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह भी माना कि समलैंगिक जोड़ों को हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप की किसी भी धमकी के बिना सहवास करने का अधिकार है; लेकिन ऐसे संबंधों को विवाह के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कोई निर्देश पारित करने से परहेज किया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने पर सहमत हुए। हालांकि, पीठ के अन्य तीन न्यायाधीश इस पहलू पर असहमत थे।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)
+ There are no comments
Add yours