वाराणसी। पाई-पाई कमाई जोड़कर अपना आशियाना पाने के इरादे पर बिल्डर डाका डाल रहे हैं। लाखों रुपए लेने के बाद भी बिल्डर घर नहीं परेशानी दे रहे हैं। बिल्डर के नाम की शिकायत की अर्जियां कागज पर चौकी,थाने होते हुए पुलिस के बड़े अधिकारियों तक दौड़ लगाते-लगाते थक जा रही हैं। अंत में आदमी को अदालत की शरण में जाना पड़ रहा है।
थाना चेतगंज शेख सलीम फाटक के रहने वाले महताब कुरैशी ने पुश्तैनी मकान में अपना हिस्सा बेचकर अमान बिल्डर्स के अतीक अहमद गुड्डू को तीन साल पहले 2018 में साढ़े आठ लाख रूपया दिया बाकी के रुपए रजिस्ट्री के समय देने की बात थी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के मुताबिक थाना चेतगंज मौजा लहंगपुरा में बन रहे फ्लैट के दूसरे तल पर महताब को फ्लैट नंबर 106 दिया जाना था लेकिन तीन साल तक फ्लैट के लिए महताब दौड़ते रहे इसी बीच उस फ्लैट को दूसरे के हाथों बेच दिया गया।

अतीक न तो फ्लैट दे रहा था और न ही पैसे लौटा रहा था। अपनी आपबीती की शिकायत महताब ने जब पुलिस आयुक्त से की तो मामले की जांच चेतगंज थाने को दी गई। उस वक्त पानदरीबा चौकी इंचार्ज मिथिलेश यादव ने दोनों पक्षों से बातचीत की। बिल्डर अतीक ने महताब को फ्लैट देने के लिए तीन बार समय दिया। इस बीच दो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर अतीक को लेकर चौकी और थाने दोनों ने नरमी बरती जिसका फायदा अतीक ने भरपूर उठाया। अंत में थक-हारकर महताब ने अदालत की शरण ली। मामले को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश थाना चेतगंज को दिया है।
चित भी इनकी पट भी इनकी
नीलगिरी ही नहीं बनारस के गली-कूचों में ऐसे बिल्डरों की कमी नहीं है जो घर का सपना दिखाकर डाका डाल रहे हैं। इनके नेटवर्क में लोकल पुलिस से लेकर कई सफेदपोश जुड़े हैं जिनके रसूख के आगे पीड़ित को ही परेशान होना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है घर के लिए आम आदमी को क्यों अदालत का चक्कर काटना पड़ेगा? क्यों बिल्डर लोगों को लूटने के बाद भी दबंगई करेगा। सिर्फ इसलिए कि वो सिस्टम के बड़े हिस्से को चढ़ावा चढ़ाता रहता है। नीलगिरी के घोटाले के बाद पुलिस आयुक्त ने कहा था कि नहीं बख्शा जाएगा बदमाश बिल्डरों को। बावजूद इसके बिल्डर अपने मन की करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

शिवपुर थाने में भी दर्ज है मुकदमा
थाना चेतगंज हंकार टोला के रहने वाले बिल्डर अतीक के खिलाफ शिवपुर थाने में भी चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज है। वीडीए कालोनी चांदमारी के रहने वाले मो.आजम उर्फ राजू की प्रार्थना पत्र पर अदालत के आदेश के बाद शिवपुर थाने में बीते 17 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है। एफ़आईआर के मुताबिक मीरापुर बसही में दोनों ने पाटर्नरशिप में फ्लैट का निर्माण किया था लेकिन अतीक ने आजम के हिस्से का पैसा हड़प लिया। इस मामले में शिवपुर थाने में बिल्डर अतीक के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 406 एवं 504 में मुकदमा दर्ज है।
(वाराणसी से पत्रकार भास्कर गुहा नियोगी की रिपोर्ट।)
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