नई दिल्ली। न्यूजक्लिक फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ के वकील कपिल सिब्बल से पेपर देने के लिए कहा और कहा कि वह इसकी सुनवाई पर फैसला करेगा।
इसके पहले हाईकोर्ट ने उनके इस पक्ष को खारिज कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया है। और उसने बगैर आधार बताए ही उनकी गिरफ्तारी कर ली थी। इस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यूएपीए के मामले में यह लागू नहीं होता है और केवल आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना ही काफी होता है।
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