तस्वीरों और फोन लोकेशन से महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि, बृजभूषण के खिलाफ मिले ‘तकनीकी साक्ष्य’

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से संबंधित दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। कोच, रेफरी और पीड़ित पहलवानों के मां-पिता और भाई ने गवाह के रूप में आरोपों की पुष्टि की है। अब आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की तस्वीरें घटना की गवाही दे रहे हैं। तस्वीरें और फोन लोकेशन गवाहों के बयानों से मेल खाते हैं।

गवाहों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ डब्ल्यूएफआई द्वारा उपलब्ध कराई गई कुश्ती स्पर्धाओं की तस्वीरों के आधार पर, आरोपपत्र ने निष्कर्ष निकाला कि बृजभूषण सिंह छह पीड़ितों में से पांच द्वारा दायर शिकायत में उल्लिखित कथित दुर्व्यवहार के स्थानों पर मौजूद थे।

द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक “दो तस्वीरें में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को शिकायतकर्ता की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया है।” और उनके फोन का लोकेशन भी उस स्थान पर जहां यौन उत्पीड़न की कथित घटना हुई थी, वहां उनके होने की पुष्टि करता है। ये दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ “तकनीकी साक्ष्य” का हिस्सा है।

हालांकि, शिकायतों के अनुसार, राजधानी में अशोक रोड पर डब्ल्यूएफआई कार्यालय, सिंह के घर और यौन उत्पीड़न की कम से कम दो घटनाओं के स्थल पर न तो कोई आगंतुक रजिस्टर था और न ही कोई सीसीटीवी था।

छह शीर्ष पहलवानों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर दिल्ली पुलिस ने जांच कर जो चार्जशीट दायर किया है, उसके मुताबिक “सिंह पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (एक महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाना) के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के; 354 ए (यौन उत्पीड़न); और 354 डी (पीछा करना) के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।”

आरोप पत्र के अनुसार, “डब्ल्यूएफआई के अधिकारियों ने पुलिस नोटिस का जवाब देते हुए चार तस्वीरें मुहैया कराईं, जिनमें बृजभूषण सिंह और शिकायतकर्ता की विदेश (कजाकिस्तान) में मौजूदगी दिखाई दे रही थी। आरोप पत्र में कहा गया है, ”दो तस्वीरों में वह शिकायतकर्ता की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है।”

दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, प्रत्येक शिकायत के लिए तकनीकी साक्ष्य की स्थिति:

पहलवान-1 का आरोप: “(एक पदक के बाद), कोच मुझे बृजभूषण सिंह से मिलने के लिए अपने साथ ले गए। वहां उसने मुझे जबरन गले लगाने की कोशिश की। मेरे एक हाथ में झंडा था, इसलिए मैंने अपने दूसरे हाथ से उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना।”

“(एक बार), मैं कुश्ती लीग में एक मुकाबला हार गयी थी। जैसे ही मैं मैट से अपनी टीम बॉक्स की ओर बढ़ी, बृजभूषण सिंह मेरी ओर बढ़े और मुझे जबर्दस्ती गले लगा लिया। उसने मुझे 15-20 सेकेंड तक रोके रखा, मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया।”

साक्ष्य: “दो तस्वीरों में, वह शिकायतकर्ता की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है… विभिन्न घटनाओं की तस्वीरों और वीडियोग्राफ़ के रूप में उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य, आरोपी की उपस्थिति की सीमा तक शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं।”

पहलवान 2 का आरोप: “मुझे डब्ल्यूएफआई कार्यालय में बुलाया गया था जहां मैं अपने कोच के साथ गयी थी… बृजभूषण, जो कुर्सी पर बैठे थे, ने मुझे बैठने के लिए कहा… मैंने उन्हें अपनी चोट के बारे में बताया… उन्होंने मुझे पूरी मदद का आश्वासन दिया, लेकिन पूछा इसके लिए मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा।

साक्ष्य: “…कथित घटना के दिन, वह (शिकायतकर्ता के कोच) नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में मौजूद थे और उनका मोबाइल टॉवर स्थान अशोक रोड (कार्यालय स्थान) के आसपास नॉर्थ एवेन्यू के क्षेत्र में था।”

पहलवान-3 का आरोप: “मैं (ग्रुप फोटो सेशन के लिए) आखिरी पंक्ति में खड़ी थी… आरोपी (सिंह) आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक अपने नितम्ब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबर्दस्ती मेरे कंधे से पकड़ लिया गया।”

साक्ष्य: डब्ल्यूएफआई ने कार्यक्रम से संबंधित रंगीन तस्वीरों के चार प्रिंटआउट उपलब्ध कराए और इन तस्वीरों में शिकायतकर्ता अन्य पहलवानों के साथ आगे की पंक्ति में बैठी हुई दिखाई दे रही है और इन तस्वीरों में आरोपी बृजभूषण सिंह भी दिख रहा है, जिसका आकलन आरोपों के आलोक में किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को पिछली पंक्ति से आगे की पंक्ति में ले जाने के संबंध में।

पहलवान -4 का आरोप: “जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी (सिंह) मेरे पास आया और मैं आश्चर्यचकित रह गयी और मेरे कोच की अनुपस्थिति में, मेरी अनुमति के बिना, मेरी टी-शर्ट खींची और टी-शर्ट को ऊपर कर दी। मेरी सांस लेने की जांच करने के बहाने मेरे स्तन पर हाथ रखा और उसे मेरे पेट पर सरका दिया।”

“फेडरेशन कार्यालय में मेरे दौरे पर… मुझे आरोपी (सिंह) के कमरे में बुलाया गया… मेरा भाई, जो मेरे साथ था, को स्पष्ट रूप से वहीं रुकने के लिए कहा गया… अन्य व्यक्तियों के जाने पर आरोपी (सिंह) ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दिया… मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की।”

साक्ष्य: “शिकायतकर्ता को बृजभूषण और अन्य पहलवानों के साथ खड़ा देखा गया है, जिससे घटना के स्थान पर आरोपी और शिकायतकर्ता की उपस्थिति स्थापित हुई।”

डब्ल्यूएफआई ने कोई आगंतुक रजिस्टर नहीं रखा था और डब्ल्यूएफआई कार्यालय के परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था।

पहलवान-5 का आरोप: “मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने उसने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा…खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी (सिंह) से दूर जाने की कोशिश की।”

साक्ष्य: “डब्ल्यूएफआई ने चैंपियनशिप की तस्वीरों के छह रंगीन प्रिंटआउट प्रदान किए हैं, जो कार्यक्रम में पीड़ित और आरोपी की उपस्थिति को दर्शाते हैं।”

पहलवान-6 का आरोप: “उसने मुझे अपने माता-पिता से फोन पर बात कराई, क्योंकि उस समय मेरे पास निजी मोबाइल फोन नहीं था… आरोपी (सिंह) ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वह बैठा था और फिर अचानक उसने गले लगा लिया मेरी इजाज़त के बिना मुझसे ज़बरदस्ती की गई।”

साक्ष्य: “डब्ल्यूएफआई को नोटिस भेजा गया, जो कार्यक्रम का मेजबान था, उनसे फोटोग्राफ, होटल का विवरण, कमरा नंबर जहां पहलवान रुके थे, प्रदान करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

(इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर पर आधारित।)

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