नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने शुक्रवार 17 नवंबर को स्थानीय समाचार पत्रिका और पोर्टल द कश्मीर वाला (प्रतिबंधित) के संपादक 35 वर्षीय फहद शाह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन पर लगे कुछ आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत “आतंकवाद को बढ़ावा देना, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना और दुश्मनी को बढ़ावा देना” शामिल था।
श्रीनगर स्थित समाचार एजेंसी कश्मीर डॉट कॉम के मुताबिक, फहद को पहली बार पुलवामा पुलिस ने 13 गैरकानूनी गतिविधियों के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 19/2022 में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें विशेष न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम जमानत दी गई थी।
पुलिस ने पहले कहा था, “फहद शाह पीएस सफाकदल श्रीनगर की एफआईआर संख्या 70/2020, पीएस इमामसाहिब की एफआईआर संख्या 06/2021, शोपियां और पीएस पुलवामा की एफआईआर संख्या 19/2022 में आम जनता को उकसाने, आतंकवाद का महिमामंडन करने, फर्जी खबरें फैलाने और लॉ एंड ऑर्डर स्थितियां पैदा करने के मामलों में वांछित हैं।”
उनकी कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा कि ”2011 से उनके पोर्टल में प्रकाशित रिपोर्टिंग और लेखों पर यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद, फहद शाह सार्वजनिक सुरक्षा कार्रवाई (पीएसए) के तहत 21 महीने तक जेल में रहे हैं। अदालत ने शाह को जमानत दे दी। हम उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद करते हैं।”
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने शाह के खिलाफ धारा 18 (किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने या किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की तैयारी के लिए उकसाना), धारा 121 (युद्ध छेड़ना) और धारा 153-बी (बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया।
हालांकि, शाह को यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधि को उकसाना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) की धारा 35, 39 के तहत मुकदमे का सामना करना जारी रहेगा, जो कानून का उल्लंघन करके धन प्राप्त करने से संबंधित है।
यह जमानत जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत शाह की हिरासत को रद्द करने के सात महीने बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि “सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का एक अनुमान मात्र है।”
शाह को फरवरी 2022 में पुलवामा में एक सैन्य अभियान के बारे में अपने पोर्टल पर की गई एक रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर “जनता के बीच डर पैदा करने के आपराधिक इरादे से तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट सहित राष्ट्र-विरोधी सामग्री अपलोड करने” का आरोप लगाया था।
बाद में उन पर यूएपीए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें अब तक तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि पीएसए दो साल तक की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। उनकी गिरफ्तारी पर कश्मीर के भीतर और बाहर मीडिया जगत में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कम से कम 50 प्रेस स्वतंत्रता संगठनों, मानवाधिकार समूहों और प्रकाशनों ने 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर शाह की तत्काल रिहाई और उनके पत्रकारिता कार्यों में शुरू की गई सभी पुलिस जांच को वापस लेने की मांग की थी।