Saturday, April 27, 2024

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, रिटर्निंग ऑफिसर पर केस होना चाहिए

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीखी टिप्पणियां कीं। मेयर चुनाव के मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में तीन जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वीडियो भी देखा जिसमें वह वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी मतपत्र और वीडियोग्राफी सहित अन्य मूल रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपे जाएं।

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने (रिटर्निंग अधिकारी) मतपत्रों को खराब किया? वह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की इस तरह हत्या नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,”क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?

आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों को विकृत कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह कैमरे की तरफ देख रहा है और बैलट पेपर खराब कर रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उसने मतपत्रों को खराब किया है, उस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहा है। सॉलिसिटर महोदय, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। हम स्तब्ध हैं। क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है? जहां कहीं भी नीचे क्रॉस है, वह उसे नहीं छूते हैं और जब यह ऊपर होता है तो वह इसे बदल देते हैं, कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है।”

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर ‘आश्चर्यचकित’ है। “वह कैमरे की ओर क्यों देख रहा है और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहा है?” पीठ आज पार्षद कुलदीप कुमार (हारे हुए मेयर उम्मीदवार) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। कुमार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाए। चंडीगढ़ यूटी के उपायुक्त, जिनके पास वर्तमान में रिकॉर्ड हैं, उन्हें आज शाम 5 बजे तक एचसी रजिस्ट्रार जनरल को सौंप देना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक भाजपा उम्मीदवार को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था और उन्होंने कांग्रेस-आप पार्षदों के आठ मतपत्रों को जानबूझकर नष्ट करके और जानबूझकर उनके वोटों को अवैध करके पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वीडियो में केवल एकतरफा तस्वीर दिखाई गई है और आग्रह किया कि न्यायालय को पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है।

आप पार्षद ने परिणामों पर तत्काल रोक लगाए बिना उनकी याचिका को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी हुए। भाजपा उम्मीदवार को 16 वोट मिले जबकि कांग्रेस और आप समर्थित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। पीठासीन अधिकारी ने 8 मतों को अवैध मानते हुए खारिज कर दिया।

उन्होंने विवादित चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम है और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने की प्रार्थना की।

31 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक कार्यालय के कामकाज को भंग करने की उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इसमें तर्क दिया गया, “क्या गिनती उचित थी, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं…ये सभी तथ्यों के प्रश्न हैं।”

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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