Tuesday, March 19, 2024

बोकारो: अतिक्रमण के जरिये हुए अवैध निर्माण को हटाने गई पुलिस पर पथराव

बोकारो। “एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी” कहावत उस वक्त चरितार्थ होती दिखी जब बोकारो जिले के सेक्टर चार स्थित सिटी सेंटर में अवैध रूप से निर्मित एक कार शोरूम को हटाने के दौरान शोरूम के प्रबंधन द्वारा वहां कार्यरत कर्मचारियों से पुलिस बल पर पत्थरबाजी करवाया गया। इस विरोध के बाद पुलिस ने भी लाठियां भांजी।

झड़प के दौरान शोरूम की एक महिला कर्मचारी घायल हो गई। वहीं पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि भारी विरोध के बाद बीएसएल के अधिकारी व पुलिस के जवानों को वापस लौटना पड़ा है।

शोरूम के मैनेजर ने बताया है कि मामला अभी हाईकोर्ट के डबल बेंच में चल रहा है। बिना फैसले का इंतजार किए इस तरह तोड़ने के लिए आना किसी तरह जायज नहीं है। वहीं इस बारे में मजिस्ट्रेट और बीएसएल प्रबंधन कुछ भी कहने से बचते रहे।

बता दें कि जहां शोरूम बना हुआ है वह हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के गोपाल लोधा को BSL की तरफ से गाड़ी की पार्किंग के तौर पर दिया गया था। लेकिन गोपाल लोधा द्वारा नियमों का उल्लंघन कर धीरे-धीरे उस पार्किंग के क्षेत्र का विस्तार कर आस पास की खाली पड़ी जमीन का अतिक्रमण करके उस पर कार का नेक्सा शोरूम बना लिया गया है। बताया जाता है कि लोधा ने यह काम बीएसएल के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया है। दूसरी ओर बोकारो स्टील प्रबंधन इसका लगातार विरोध करता रहा और विरोध के बाद मामला पहले संपदा न्यायालय में चला। यहां के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। दोनों जगह शोरूम के मालिक जब केस हार गए हैं। अब BSL प्रबंधन इस अवैध निर्माण को तोड़ना चाहता है।

वहीं शोरूम में काम कर रहे दर्जनों कर्मचारियों को इस बात का डर है कि कोविड काल में अगर इस तरह से अचानक शोरूम को तोड़ दिया जाएगा, तो वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात का डर दिखा कर शोरूम प्रबंधन ने अपने दलालों के माध्यम से इस तोड़फोड़ के खिलाफ कर्मचारियों को भड़काया और वे हाथों में तख्ती लेकर विरोध करने के लिए पुलिस से भिड़ गए। वे शोरूम को नहीं तोड़ने की गुहार लगा रहे थे।

बताते चलें कि सम्पदा न्यायालय द्वारा विगत अगस्त 2019 में प्लॉट R2 पर पारित किए गए बेदख़ली आदेश को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बोकारो द्वारा भी मार्च 2021 में सही ठहराया गया था। उसके बाद नेक्सा शोरूम के प्रबंधन को विगत 12 मार्च, 2021 को ही नोटिस जारी कर अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन अप्रैल और मई महीने में कोविड की गंभीर स्थिति को देखते हुए सम्पदा न्यायालय द्वारा आगे की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी गई। कोविड की स्थिति कुछ बेहतर होने पर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्लॉट R2 के बेदख़ली के संबंध में  हिदुस्तान ऑटो एजेंसी को 28 जून से पहले अवैध निर्माण हटाने का नोटिस 23 जून को पुनः जारी किया गया, जिसके बाद 28 जून को मौके पर कार्रवाई के लिए सम्पदा न्यायालय और सुरक्षा विभाग की टीमें गई थीं।

इस बीच, विगत 18 मार्च को हिन्दुस्तान ऑटो एजेंसी ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में सम्पदा न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जिस पर 2 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए हिन्दुस्तान ऑटो की अपील खारिज कर दी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर देने के बाद सम्पदा न्यायालय ने जिला प्रशासन से बेदखली आदेश के अनुपालन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति का निवेदन किया। प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत होने पर 28 जुलाई को अख़बार में प्रकाशित आम सूचना के माध्यम से बेदख़ली प्रक्रिया आरम्भ होने की सूचना सभी अवैध आवास और प्लॉट धारियों को दे दी गई थी।

उपर्युक्त में स्पष्ट है कि प्लॉट R2 के बेदख़ली कार्रवाई से पहले अनाधिकृत प्लॉट धारी को लिखित रूप से कई बार प्लॉट खाली करने के लिए पत्राचार किया गया, अखबार में प्रकाशित आम सूचना के माध्यम से भी जानकारी दी गई और प्लॉट R2  से अवैध निर्माण हटाने का पर्याप्त समय भी दिया गया। बावजूद इसके उक्त प्लॉट से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, बल्कि 30 जुलाई को मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ मौके पर पहुंची अतिक्रमण हटाने वाली टीम पर नेक्सा शोरूम के संचालकों और कर्मियों द्वारा हमला कर दिया गया जिसमें कुछ लोगों को चोट लगी है। हमलावरों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयुक्त जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के पश्चात् बीएसएल ने नेक्सा शोरूम के संचालकों और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। 

बीएसएल प्रबंधन ने कहा है कि प्लॉट R2 से अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहेगा।

(बोकारो से वरिष्ठ पत्रकार विशद कुमार की रिपोर्ट।)

जनचौक से जुड़े

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Latest Updates

Latest

Related Articles